CAQM के निर्देश पर दिल्ली-NCR में 1 अक्टूबर 2026 से PUC प्रमाणपत्र के बिना ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगेगा
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Aaj Tak
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CAQM के निर्देश पर दिल्ली-NCR में 1 अक्टूबर 2026 से PUC प्रमाणपत्र के बिना ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगेगा

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी (NCR) में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। 1 अक्टूबर 2026 से, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के बिना वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

बैठक में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने, पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के साधनों को बढ़ावा देने और भीड़भाड़ वाले हॉटस्पॉटों पर नियंत्रण रखने के उपायों पर विचार किया गया। आगामी शीतकालीन मौसम को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों, उनके कार्यान्वयन और मानदंडों के पालन की समीक्षा की गई ताकि प्रदूषण के मुख्य स्रोतों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

15 मई 2026 के निर्देशों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) वाले वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लागू होगा। इसके अलावा, ऑटोमोबाइल एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्पों को प्रोत्साहित करने से संबंधित निर्देशों के अनुपालन की जांच की गई।

पराली जलाने की समस्या पर भी चर्चा की गई। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की तैयारियों की जांच की गई। 15 मई 2026 के CAQM दिशानिर्देशों के तहत प्रदूषण को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई, जिसमें किसानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सूचनात्मक अभियान चलाना, साथ ही फसलों के अवशेषों का उपयोग फसल विविधीकरण के लिए करना शामिल है। आयोग का लक्ष्य पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करना है।

इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन यातायात से होने वाले प्रदूषण को रोकने पर भी चर्चा हुई। परिवहन और वाणिज्यिक माल ढुलाई में उपयोग किए जाने वाले BS-IV श्रेणी और उससे नीचे के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देशों पर विचार किया गया। दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों के लिए स्वच्छ ईंधन और कम प्रदूषणकारी विकल्पों के उपयोग पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। पुराने और अप्रचलित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने पर जोर दिया गया, जिसमें उनका ज़ब्त करना और निपटान करना शामिल है।

NCR क्षेत्रों से 31 दिसंबर 2026 तक डीजल ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान पेट्रोल और सीएनजी भरने वाले स्टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली स्थापित करने की तैयारियों का अध्ययन किया गया। दिल्ली और NCR क्षेत्रों में भीड़भाड़ और प्रमुख चौराहों तथा भीड़भाड़ वाले हॉटस्पॉटों की पहचान करने के उपायों का मूल्यांकन किया गया। इन स्थानों पर एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS) और ANPR आधारित स्वचालित जुर्माना प्रणाली को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

NCR क्षेत्रों में पत्थर क्रशर संयंत्रों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जारी किए गए निर्देश पर भी विचार किया गया। दिल्ली-NCR के उद्यमों के लिए कड़े उत्सर्जन मानकों के अनुपालन की जांच की गई। सर्दियों के मौसम के करीब आने के मद्देनजर, सड़कों की सफाई के लिए अतिरिक्त यांत्रिक मशीनरी की खरीद और तैनाती पर विशेष ध्यान दिया गया, खासकर उन जगहों पर जहां धूल का स्तर अधिक हो सकता है और वे हॉटस्पॉट बन सकते हैं। सोशल मीडिया और CPCB के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समाधान पर भी चर्चा की गई।

बैठक में सभी संबंधित एजेंसियों को आयोग के विधायी निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया, जिसमें प्रदूषण, पराली जलाने, सड़क निर्माण और सर्दियों के दौरान यातायात से संबंधित मामलों पर समय पर कार्रवाई पर विशेष जोर दिया गया।

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दिल्ली और एनसीआर में 1 अक्टूबर से पुराने वाहनों की जांच शुरू; वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना ईंधन नहीं भरवाया जा सकेगा
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दिल्ली और एनसीआर में 1 अक्टूबर से पुराने वाहनों की जांच शुरू; वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना ईंधन नहीं भरवाया जा सकेगा

अब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से गाड़ी भरवाते समय केवल ईंधन स्टेशनों पर पैसे होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उत्सर्जन जांच (PUC) का एक वैध प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। यह आवश्यकता 1 अक्टूबर से लागू होगी।

यह तंत्र सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पेश किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से पूरे एनसीआर में वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध रहेगा। CAQM ने मई 2026 में संबंधित निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि पेट्रोल और सीएनजी स्टेशनों पर केवल वैध पीयूसी प्रस्तुत करने के बाद ही ईंधन दिया जाना चाहिए।

इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में सभी ईंधन और सीएनजी स्टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली स्थापित की गई है। ये सिस्टम वाहन के नंबर प्लेट के आधार पर पीयूसी की वैधता की जांच करने की अनुमति देते हैं। इस प्रणाली को क्षेत्र के सभी ईंधन बिंदुओं पर तेजी से लागू किया जा रहा है।

29 सितंबर को हुई CAQM प्रदूषण नियंत्रण और अनुपालन उपसमिति की 26वीं बैठक में सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के विभिन्न कदमों पर विचार किया गया। बैठक में राज्यों की सरकारों और संबंधित एजेंसियों को विभिन्न प्रदूषण स्रोतों पर समन्वय करते हुए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

प्रदूषण में योगदान देने वाले पुराने वाहनों के खिलाफ उपायों को भी तेज करने की योजना है। बैठक में बीएस-IV मानक या उससे पुराने वाणिज्यिक और परिवहन वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध से संबंधित उपायों की स्थिति का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, पुराने और सेवा जीवन के अंत में मौजूद वाहनों के संबंध में उपायों को कड़ा करने पर जोर दिया गया, जिसमें ऐसे वाहनों को जब्त करना और उन्हें स्क्रैप करना शामिल है। 31 दिसंबर 2026 तक एनसीआर की सड़कों से डीजल ऑटो-रिक्शा को पूरी तरह हटाने की योजना पर भी विचार किया गया।

चावल की भूसी जलाने को रोकने के उपायों की भी जांच की गई है, जो सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बिगड़ने का एक प्रमुख कारण है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान के खेतों में भूसी जलाने की घटनाओं को रोकने के तरीकों पर चर्चा की गई। CAQM फसल विविधीकरण, सीधी बुवाई वाली चावल (Direct Seeded Rice) की खेती, फसल अवशेषों का उपयोग और किसानों के बीच जागरूकता अभियान जैसे उपायों पर जोर देता है, ताकि भूसी जलाने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।

इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर में निर्माण स्थलों से धूल से निपटने पर ध्यान दिया जा रहा है। कुछ प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट से धूल हटाने के लिए मशीनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन पत्थर क्रशिंग संयंत्रों पर उत्सर्जन नियंत्रण उपायों और औद्योगिक इकाइयों पर उत्सर्जन मानकों के अनुपालन पर कड़ा निरीक्षण भी कर रहा है। निर्माण स्थलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और डीजल जनरेटर सेटों पर अचानक जांच की प्रणाली मजबूत की जा रही है, और प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के समय पर समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं।

यदि आप दिल्ली-एनसीआर में वाहन चलाते हैं, तो 1 अक्टूबर से पहले अपने पीयूसी की वैधता की जांच करना अत्यधिक अनुशंसित है। यदि प्रमाणपत्र की समय सीमा समाप्त हो गई है, तो इसे समय पर नवीनीकृत कराना बेहतर है, क्योंकि 1 अक्टूबर से वैध पीयूसी के बिना ईंधन भरने में समस्याएँ आएंगी। साथ ही, बीएस-IV मानक से नीचे के वाहन को बदलने या संग्रहीत करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि परिवहन मंत्रालय के अनुपालन समूहों द्वारा ऐसे वाहनों को रोका जा सकता है और उन्हें स्क्रैप के लिए भेज दिया जा सकता है।

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