उज़्बेकिस्तान में बर्खास्त कर्मचारियों के लिए जल्दी सेवानिवृत्ति के नियम अनुमोदित किए गए
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उज़्बेकिस्तान में बर्खास्त कर्मचारियों के लिए जल्दी सेवानिवृत्ति के नियम अनुमोदित किए गए

उज़्बेकिस्तान में एक तंत्र को मंजूरी दी गई है जो बर्खास्त कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को आयु पेंशन का शीघ्र आवंटन प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि वे तीन महीने के भीतर नई नौकरी नहीं ढूंढ पाते हैं।

यह अधिकार 58 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों पर लागू होता है जिनका कार्य अनुभव कम से कम 25 वर्ष है, साथ ही 53 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं पर भी लागू होता है जिनका अनुभव कम से कम 20 वर्ष है। इस प्रक्रिया को मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा 28 सितंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर सुरक्षित किया गया था।

इस प्रकार की जल्दी पेंशन प्राप्त करने के लिए, नागरिकों को एकीकृत सरकारी सेवा पोर्टल के माध्यम से संबंधित आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ रोजगार अनुबंध समाप्ति आदेश की प्रति संलग्न करना आवश्यक है; यदि कार्य अनुभव अभी तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज नहीं किया गया है, तो श्रम पुस्तिका की प्रति भी प्रदान करनी होगी।

रोजगार मामलों के लिए जिम्मेदार स्थानीय निकाय को दो कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करनी होगी और आवेदक को सक्रिय रूप से नौकरी खोजने वाले व्यक्तियों के रजिस्टर में दर्ज करना होगा। फिर तीन महीने की अवधि के दौरान उसे उपयुक्त रिक्ति की पेशकश की जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर रोजगार नहीं होता है, तो व्यक्ति को बेरोजगार माना जाएगा, और जल्दी पेंशन के लिए दस्तावेज़ पैकेज पेंशन फंड को सौंप दिया जाएगा।

इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह सरकारी सेवा जनता को बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बार पेंशन आवंटित हो जाने के बाद, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान अगले कैलेंडर माह से बंद हो जाएगा।

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