वेतन सीमा में बदलाव से अक्टूबर से कर्मचारी EPS में पेंशन प्रणाली में चले जाएंगे
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वेतन सीमा में बदलाव से अक्टूबर से कर्मचारी EPS में पेंशन प्रणाली में चले जाएंगे

निजी क्षेत्र के अधिकांश कर्मचारी EPF के सदस्य हैं, लेकिन वे EPS पेंशन योजना का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि, सरकार द्वारा वेतन की ऊपरी सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के बाद, अब अधिकांश कर्मचारी पेंशन कवरेज के दायरे में आ जाएंगे।

नियोक्ता उन कर्मचारियों के लिए EPF में योगदान EPS में स्थानांतरित करेंगे जिनका मूल वेतन 25,000 रुपये तक है, क्योंकि वे EPS के सदस्य बन जाएंगे और PF पेंशन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे 51 मिलियन कर्मचारियों को कवर किया जा सकेगा।

पुराने नियमों के अनुसार, जो कर्मचारी सितंबर 2014 या उसके बाद EPF के सदस्य बने थे और जिनकी आय 15,000 रुपये से अधिक थी, वे आम तौर पर EPS में भाग लेने के हकदार नहीं थे। उनका मूल वेतन 12% कर्मचारी योगदान और 12% नियोक्ता योगदान था, जो मौजूदा नियमों के अनुसार EPF में जाता था।

अब जब वेतन की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, तो जिन कर्मचारियों का मूल वेतन इस राशि से कम है और जो EPS के सदस्य नहीं हैं, उन्हें EPS में शामिल होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि उन्हें निश्चित रूप से पेंशन लाभ मिलेगा।

यदि आपका PF के लिए योग्य वेतन 20 हजार है, तो कर्मचारी का योगदान 1,800 से बढ़कर 2,400 रुपये हो सकता है, जिसका अर्थ है PF में मासिक योगदान में 600 रुपये की वृद्धि। यह इसलिए है क्योंकि पहले PF की गणना 15,000 के मूल वेतन पर की जाती थी, जबकि अब इसकी गणना 20,000 पर की जाएगी। PF में जितना अधिक पैसा जमा होगा, आपकी शुद्ध वेतन में उतनी ही कम राशि बचेगी।

PF की गणना 20,000 रुपये पर करते समय, कंपनी कुल 12 प्रतिशत में से 8.33% EPS में और शेष 3.67% PF में योगदान करेगी। इसका मतलब है कि 1,666 रुपये पेंशन में और 734 रुपये PF में जाएगा।

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