सरकार ने विकलांग व्यक्तियों (PwD) के पास वाहनों वाले लोगों के लिए मुक्त फास्टैग (मुफ्त यात्रा) की अवधि बढ़ा दी है। अब यह विकलांगता की डिग्री के आधार पर पांच साल तक हो सकती है। ये अद्यतन नियम 2 अक्टूबर से लागू होंगे, जिसे गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
PwD के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन और निर्मित वाहन, साथ ही वे जो मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के अनुसार 'दिव्यांगजन' स्वामित्व प्रकार के तहत पंजीकृत हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क से मुक्त हैं। पहले ऐसे रियायती फास्टैग की वैधता एक वर्ष थी।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने NHAI को भेजे गए एक बयान में स्पष्ट किया कि 70% से 100% विकलांगता वाले PwD के लिए रियायती फास्टैग पांच साल के लिए वैध रहेगा। जिन लोगों की विकलांगता की डिग्री 40% से अधिक लेकिन 70% से कम है, उनके लिए अवधि तीन साल होगी।
मंत्रालय ने इन टैग की वैधता को मौजूदा विकलांगता प्रमाण पत्र, यूनिक डिसेबल्ड आइडेंटिटी कार्ड (UDID) या अन्य लागू दस्तावेजों में उल्लिखित विकलांगता प्रतिशत से जोड़ा है। इसके बाद, इन टैग को लाभ प्राप्त करने के अधिकार को बनाए रखने और राष्ट्रीय राजमार्ग टोल संग्रह नियमों का पालन करने पर नवीनीकृत किया जाएगा।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह परिवर्तन दिव्यांगजन/PwD वाहन मालिकों के लिए रियायती फास्टैग जारी करने के लिए लगातार प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था, जो लाभ के हकदार हैं।
