उज़्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है जिसके अनुसार 1 जनवरी 2027 से देश में अधिक चीनी वाले गैर-अल्कोहल पेय पदार्थों के लिए चेतावनी लेबलिंग शुरू की जाएगी।
लेबलिंग प्रणाली उत्पाद के 100 मिलीलीटर में चीनी की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यदि चीनी की मात्रा 5 से 8 ग्राम है, तो पैकेजिंग पर 'मध्यम चीनी सामग्री' लिखा होगा। 8 से 11 ग्राम की मात्रा के लिए 'उच्च चीनी सामग्री' इंगित की जाएगी।
जिन पेय पदार्थों में चीनी की मात्रा 11 ग्राम से अधिक है, उनके लिए 'बहुत अधिक चीनी सामग्री - बार-बार सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' चेतावनी का उपयोग करने का प्रस्ताव है। यह चेतावनी पैकेजिंग के सामने वाले हिस्से पर स्थित होनी चाहिए, जो उसके क्षेत्र का कम से कम 15% घेरती हो और अच्छी दृश्यता सुनिश्चित करती हो।
उपभोक्ता को संघटन, कैलोरी और अनुमत दैनिक खपत मानदंड के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक क्यूआर कोड लगाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय त्रैमासिक आधार पर उच्च चीनी सामग्री वाले पेय पदार्थों का एक रजिस्टर बनाना और नियमित रूप से प्रकाशित करना चाहता है।
परियोजना को लागू करने के लिए, 1 मार्च 2027 तक पेय पदार्थों के प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए एक एकीकृत पद्धति को मंजूरी देने का प्रस्ताव है। प्रमाणित प्रयोगशालाओं में चीनी की मात्रा निर्धारित करने की प्रक्रिया को 1 सितंबर के लिए निर्धारित किया गया है।
