जोहान्सबर्ग में श्रम न्यायालय ने BCE फूडसर्विस इक्विपमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड की सुलह, मध्यस्थता और मध्यस्थता आयोग (CCMA) के निर्णय की समीक्षा करने की याचिका खारिज कर दी, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि आईटी तकनीशियन की बर्खास्तगी अनिवार्य रूप से अनुचित थी।
न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय की पुष्टि की, जिसके तहत कंपनी को पूर्व कर्मचारी को R105,900 का मुआवजा देने का आदेश दिया गया, क्योंकि उसे पॉलीग्राफिक जांच से इनकार करने पर बर्खास्त कर दिया गया था।
यह निर्णय मौजूदा न्यायाधीश वैन वूर द्वारा सुनाया गया था। कर्मचारी, जिसे एसजे कहा जाता है, 28 फरवरी 2022 को अपनी बर्खास्तगी से पहले सपोर्ट आईटी तकनीशियन के रूप में काम करता था।
टकराव कार दुर्घटना के बाद शुरू हुआ
विवाद तब शुरू हुआ जब एसजे 12 फरवरी 2022 को एक सड़क दुर्घटना में शामिल हो गया। इसके बाद उसने नियोक्ता से अपने वाहन और बीमा से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए 14 फरवरी की छुट्टी का अनुरोध किया। उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि प्रबंधक ने उसे कार्यालय में इन मामलों को संभालने की सलाह दी।
उस दिन एसजे काम पर नहीं आया। बाद में वह डॉक्टर के पास गया, एक्स-रे करवाया और पांच दिनों की बीमारी की छुट्टी प्राप्त की, और अपने नियोक्ता को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। कंपनी ने उसकी परामर्श अवधि पर संदेह करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपॉइंटमेंट उस समय निर्धारित किया गया था जब उसे सूचित किया गया था कि उसकी अनुपस्थिति अनधिकृत और अवैतनिक होगी।
नियोक्ता ने डॉक्टर के क्लिनिक से संपर्क किया और पता लगाया कि एसजे का अपॉइंटमेंट 14 फरवरी को लगभग 15:15 बजे हुआ था। CCMA के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार, कंपनी का मानना था कि यह इंगित कर सकता है कि एसजे वेतन हानि से बचने के लिए छुट्टी ले रहा था। इस संबंध में, कंपनी ने उससे पॉलीग्राफिक परीक्षण कराने की मांग की।
कर्मचारी का पॉलीग्राफ से इनकार
जब एसजे 21 फरवरी को काम पर लौटा, तो उसे 12 फरवरी की देरी के लिए लिखित चेतावनी दी गई और उसे पॉलीग्राफ कराने के लिए कहा गया। उसने इनकार कर दिया। एसजे ने स्वीकार किया कि उसके रोजगार अनुबंध में एक खंड था जो कंपनी को कर्मचारियों से पॉलीग्राफ या शराब परीक्षण कराने की मांग करने की अनुमति देता था। हालांकि, उसने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति में ऐसा परीक्षण कराने का कोई कानूनी आधार नहीं था।
उसने मध्यस्थता में यह भी कहा कि वह पॉलीग्राफिक परीक्षण को वैज्ञानिक रूप से मान्य नहीं मानता है। कंपनी के रोजगार अनुबंध में यह प्रावधान था कि पॉलीग्राफ से इनकार करने से नकारात्मक निष्कर्ष निकल सकता है और इसे उचित निर्देश का पालन करने से इनकार के रूप में माना जा सकता है, जिससे संभावित रूप से बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। बाद में, एसजे पर पॉलीग्राफ से इनकार करने और रोजगार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, और उसे 28 फरवरी 2022 को बर्खास्त कर दिया गया।
CCMA ने बर्खास्तगी को अनुचित पाया
उसने CCMA में अनुचित बर्खास्तगी का मुकदमा दायर किया। आयुक्त ने फैसला सुनाया कि बर्खास्तगी अनिवार्य रूप से अनुचित थी, और BCE फूडसर्विस इक्विपमेंट को उसे R105,900 का मुआवजा देने का आदेश दिया। आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि एसजे डॉक्टर के पास अनुचित कारण से गया था। श्रम न्यायालय ने इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की, यह देखते हुए कि आयुक्त के सामने प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष का समर्थन करते थे। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एसजे दुर्घटना में शामिल था, फिर डॉक्टर से परामर्श किया, एक्स-रे करवाया और पांच दिनों के लिए बीमार छुट्टी पर था, और नियोक्ता ने उसके चिकित्सा प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल नहीं उठाया था।
'संदिग्ध' अपर्याप्त थे
श्रम न्यायालय ने उल्लेख किया कि नियोक्ता के संदेह काफी हद तक उसके अपॉइंटमेंट के समय पर आधारित थे। फिर भी, न्यायालय ने पाया कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित करना असंभव था कि वास्तव में कौन सा उल्लंघन किया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं था कि कथित पॉलीग्राफिक जांच नियोक्ता की जांच में कैसे मदद कर सकती थी, यह देखते हुए कि एसजे वास्तव में डॉक्टर के पास गया था जिसने उसे छुट्टी लेने की सलाह दी थी। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी एसजे के रोजगार अनुबंध में पॉलीग्राफ प्रावधान लागू करने के लिए पर्याप्त आधार स्थापित करने में विफल रही। नतीजतन, परीक्षण से एसजे का इनकार अवज्ञा नहीं था, क्योंकि नियोक्ता यह साबित नहीं कर सका कि उसने कोई उचित निर्देश दिया था। न्यायालय ने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि संविदात्मक प्रावधान कंपनी द्वारा मांगे जाने पर हर बार एसजे के लिए पॉलीग्राफ कराने की व्यापक आवश्यकता है। यह स्थापित किया गया कि इस मामले की परिस्थितियों में एसजे का डॉक्टर के पास जाना रोजगार संबंधों को खतरे में नहीं डालता था, और नियोक्ता पॉलीग्राफ खंड का उपयोग करने के लिए उचित आधार स्थापित नहीं कर सका।
सुलह, मध्यस्थता और मध्यस्थता आयोग (CCMA) ने присуदीर्ण राशि को उचित पाया। BCE ने तर्क दिया कि आयुक्त ने जांच की गलत व्याख्या की और एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जिसे कोई भी तर्कसंगत निर्णय लेने वाला व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता था। श्रम न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि आयुक्त के तर्क साक्ष्यों पर उचित रूप से आधारित थे और उन्होंने एसजे के रोजगार अनुबंध की प्रासंगिक शर्तों पर विचार किया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अपील आवेदन श्रम न्यायालय के लिए केवल इसलिए अपने स्वयं के विचार को बदलने की संभावना नहीं है क्योंकि कोई अन्य निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय लग सकता है। प्रश्न यह था कि क्या उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर CCMA का परिणाम एक तर्कसंगत निर्णय लेने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि присуदीर्ण राशि रद्द करने की सीमा को पूरा नहीं करती थी।
अंततः, श्रम न्यायालय ने BCE फूडसर्विस इक्विपमेंट की CCMA के निर्णय की समीक्षा और निरस्तीकरण की याचिका खारिज कर दी। इस प्रकार, कंपनी एसजे की बर्खास्तगी को अनिवार्य रूप से अनुचित मानने के निष्कर्ष और R105,900 के मुआवजे के आदेश को опроверजने के अपने प्रयास में विफल रही। न्यायालय ने कानूनी लागतों पर कोई आदेश नहीं दिया।
