1 नवंबर से दिल्ली में वाहन प्रवेश पर प्रतिबंध और पर्यावरणीय उपायों को कड़ा किया जाएगा
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Aaj Tak
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1 नवंबर से दिल्ली में वाहन प्रवेश पर प्रतिबंध और पर्यावरणीय उपायों को कड़ा किया जाएगा

भले ही सर्दी अभी नहीं आई है, लेकिन राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या सामने आने लगी है, जिससे स्मॉग और जहरीली हवा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। सरकार ने उपायों की एक योजना तैयार की है जो दिल्ली की सड़कों, पेट्रोल पंपों, पार्किंग स्थलों और निर्माण स्थलों को प्रभावित करेगी।

1 नवंबर से, दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों को राजधानी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा यदि वे BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा, पार्किंग शुल्क बढ़ाने, निर्माण कार्यों को रोकने, पेट्रोल पंपों पर जांच तेज करने और सरकारी तथा निजी संस्थानों के 50% कर्मचारियों को रिमोट काम पर स्थानांतरित करने की योजना है।

ये निर्णय दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या पर हुई बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंद सिंह सिरसो द्वारा घोषित किए गए थे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और PWD मंत्री प्रावेश वर्मा भी शामिल हुए।

यह घोषणा की गई कि 1 नवंबर से, दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS-VI मानकों का पालन न करने वाले वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस जानकारी को पहले ही प्रदान किया जाएगा, इस प्रतिबंध की अवधि अभी निर्धारित नहीं की गई है। इसके बावजूद, BS-IV श्रेणी के वाहनों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) पर चलने वाली कारों के लिए एक अलग छूट का प्रावधान है।

निजी परिवहन के उपयोग को कम करने के लिए, प्रदूषण से लड़ने के अलावा, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत स्थानों पर पार्किंग की लागत दोगुनी हो जाएगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों को इस वृद्धि से छूट दी जाएगी। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा प्रबंधित पार्किंग स्थानों पर भी शुल्क बढ़ाया जाएगा।

सरकारी संस्थानों के काम के घंटों में बदलाव किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक काम करेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के संस्थान सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। इसके अतिरिक्त, सरकारी और निजी कार्यालयों में सीधे काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 50% तक कम कर दी जाएगी, और बाकी लोग घर से काम कर सकेंगे।

सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिल्ली के मौजूदा 5088 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच बस और मेट्रो स्टेशनों के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार करना भी है, ताकि लोग व्यक्तिगत वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें और असुविधाओं का सामना न करें।

दिल्ली में 'उत्सर्जन प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं' नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर, जो स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों से लैस हैं, जांच की जाएगी। अक्टूबर में इस नियम पर एक जागरूकता अभियान शुरू होगा, और नवंबर में प्रदूषण जांच केंद्रों का उन्नयन निर्धारित है। सरकार लगभग 250 हजार वाहनों की जांच तीन स्वचालित परीक्षण स्टेशनों पर करेगी और कैमरों का निरीक्षण करेगी।

सर्दियों के दौरान धूल प्रदूषण को कम करने के लिए, 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक विध्वंस और खुले निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके बाद, 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक, आंतरिक कार्यों सहित सभी निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की योजना है। सरकार की निगरानी प्रणाली में 723 निर्माण स्थल पंजीकृत हैं, जिनमें से 600 पर वेबकैम स्थापित हैं। लक्ष्य यह है कि अक्टूबर के अंत तक सभी पंजीकृत स्थलों को वीडियो निगरानी में लाया जाए। उल्लंघनों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भवन योजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु MCD Malba App के माध्यम से पंजीकरण आवश्यक होगा।

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दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लड़ाई तेज करती है: सड़क कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित और प्रदूषण हॉटस्पॉट का मानचित्रण
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दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लड़ाई तेज करती है: सड़क कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित और प्रदूषण हॉटस्पॉट का मानचित्रण

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को सक्रिय किया है, जिसमें ज़िला प्रशासन को प्रदूषण हॉटस्पॉट का नक्शा बनाने का निर्देश दिया गया है। इन प्रशासनों को तीन किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करनी होगी और विशिष्ट सुधार उपायों और कार्यान्वयन समय-सीमा के साथ जिम्मेदार विभागों को नियुक्त करना होगा। इसके अलावा, यह भी निर्धारित किया गया है कि सभी अधूरे सड़क और नागरिक कार्य, जहाँ संभव हो, 31 अक्टूबर तक पूरे किए जाने चाहिए। सड़क की धूल, निर्माण से होने वाले प्रदूषण, कचरा जलाने, अवैध पार्किंग और यातायात जाम से निपटने के लिए अधिक सख्त नियम लागू किए गए हैं।

ये निर्देश जिला स्तर की बैठकों के दौरान दिए गए थे, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी जिलों के लिए की। कर्मचारियों को समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने, प्रदूषण स्रोतों का आकलन करने और मौके पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी डेटा (AQI) का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था।

प्रदूषण हॉटस्पॉट को स्रोत-विशिष्ट कार्य योजनाएं मिलेंगी

ज़िला प्रशासन AQI निगरानी स्टेशनों से प्राप्त डेटा के आधार पर प्रदूषण हॉटस्पॉट का मानचित्रण करेंगे। फिर प्रत्येक हॉटस्पॉट का सड़क की धूल, यातायात जाम, परिवहन उत्सर्जन, निर्माण और विध्वंस गतिविधियाँ, अवैध पार्किंग, खुले या बंद क्षेत्र, और बायोमास या कचरा जलाने जैसे स्रोतों के लिए विश्लेषण किया जाएगा।

आवश्यकता पड़ने पर, प्रत्येक हॉटस्पॉट से तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित प्रदूषणकारी गतिविधियों की जांच की जाएगी। अधिकारी स्रोतों के अनुसार समूहीकृत कार्य योजनाएँ तैयार करेंगे, जिनमें आवश्यक सुधारात्मक उपाय, जिम्मेदार संगठन और कार्यान्वयन की समय-सीमा निर्दिष्ट होगी।

उच्च PM10 और PM2.5 स्तरों वाले स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, खासकर भारी यातायात, भारी वाहन पार्किंग, बड़ी मात्रा में सड़क की धूल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में। ऐसे स्थानों पर प्रदूषण स्रोतों की जांच की जाएगी और परिणामों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।

अधूरे सड़क कार्यों के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा

सरकार ने निर्देश दिया है कि विभाग प्राथमिकता के आधार पर 31 अक्टूबर तक अधूरे नागरिक कार्यों को पूरा करें, यदि यह संभव हो। इन कार्यों में गड्ढों की मरम्मत, भूरे क्षेत्रों का उपचार और विकास, और अन्य सड़क और सड़क किनारे की गतिविधियाँ शामिल हैं। कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि सड़क की धूल के निर्माण को कम करने के लिए पूरे किए गए कार्यों का उचित रखरखाव किया जाए।

उन मामलों में जहां चल रही अन्य परियोजनाओं के कारण आवश्यक कार्य पूरा करना संभव नहीं है, विभाग सड़क की सतह बहाल होने तक पानी का छिड़काव और धूल को दबाने के लिए अन्य उपाय करते रहना बाध्य हैं।

निर्माण और कचरा जलाने के संबंध में कड़ा विनियमन

सरकार ने विभागों को निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण मानदंडों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उल्लंघन मौजूदा नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई का कारण बनेगा। इसके अलावा, बायोमास जलाने पर प्रतिबंध का बिना अपवाद के पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कूड़े, प्लास्टिक और रबर के कचरे, कपड़ा और फाइबर, औद्योगिक और जैविक अवशेषों, स्क्रैप धातु और अन्य ज्वलनशील सामग्री को खुले में जलाने के खिलाफ निवारक उपाय मजबूत किए जाएंगे।

अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ लक्षित कार्रवाई

कर्मचारियों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से अवैध अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिया गया है, यदि वे यातायात जाम में योगदान करते हैं और यातायात को बाधित करते हैं। यह पहल यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने और निष्क्रिय वाहनों और लंबी देरी के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से है।

आनंद विहार बस स्टेशन पर, विभागों को बसों और भारी वाहनों की अवैध पार्किंग पर नियंत्रण बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे वाहनों को हटाने या टो करने के लिए क्रेनों का उपयोग किया जाएगा।

पटपर्गांज पर विशेष ध्यान

औद्योगिक क्षेत्र पटपर्गांज को सड़क की धूल, यातायात जाम और परिवहन उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्षित उपायों के संचालन हेतु नामित किया गया है। विभागों को कमजोर क्षेत्रों में निरंतर पानी के छिड़काव और धूल नियंत्रण उपायों को बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, खासकर जहां सड़क या संबंधित कार्य चल रहे हैं।

भविष्य की सड़कों में खुली मिट्टी को कम किया जाएगा

भविष्य के कार्यों के लिए, विभागों को तकनीकी रूप से संभव और लागू विनिर्देशों के अनुरूप सड़कों और संबंधित सड़क किनारे के क्षेत्रों को पूरी तरह से कवर करने या पक्का करने का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य खुली मिट्टी और बिना उपकरण वाली सतहों की मात्रा को कम करना है जो सड़क की धूल के निर्माण में योगदान कर सकती हैं।

सरकार ने विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के व्यक्तिगत उपायों के लिए जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से वितरित की गई थी। बैठकों में स्थानीय विधायक (MLA), ज़िला मजिस्ट्रेट, पुलिस उप आयुक्त, MCD उप आयुक्त और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समन्वित प्रयासों में राजस्व विभाग, DPCC, PWD, MCD, यातायात पुलिस, DSIIDC, I&FC, DJB, DMRC, NHAI और अन्य एजेंसियों के कर्मचारियों ने भाग लिया। मंत्री ने मौके पर समूहों को कमजोर क्षेत्रों में निरंतर सतर्कता बनाए रखने और उल्लंघनों पर तत्काल प्रतिक्रिया देने का भी निर्देश दिया। DPCC और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लागू होने पर बड़े जुर्माने सहित कड़े दंड लगाने चाहिए। अधिकारियों को नागरिकों की शिकायतों, विशेष रूप से 311 हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता के बारे में भी सूचित किया गया।

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