1 अक्टूबर से रेलवे टिकट जांच को मजबूत करेगा: टिकट या पास के अलावा दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी
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Aaj Tak
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1 अक्टूबर से रेलवे टिकट जांच को मजबूत करेगा: टिकट या पास के अलावा दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी

अक्टूबर में ट्रेन यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों को यह जानना चाहिए कि केवल टिकट का होना पर्याप्त नहीं होगा। 1 अक्टूबर से रेलवे कंपनी टिकटों की एक बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू कर रही है। इस जांच के दौरान न केवल टिकटों की, बल्कि पहचान और रियायती यात्रा के अधिकार को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी।

PTO (प्रिविलेज टिकट ऑर्डर), इलेक्ट्रॉनिक पास (ई-पास) के माध्यम से टिकट खरीदने वालों या विशेष आरक्षण कोटा या छूट का उपयोग करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान आवश्यक कागजात साथ रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सेंट्रल रेलवे 1 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट जांच करेगा। रेलवे कर्मचारी टिकट की प्रामाणिकता की जांच करेंगे और यह सत्यापित करेंगे कि यात्री उस टिकट के अनुसार यात्रा करने के लिए मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। इस प्रकार, जांच केवल टिकट की उपस्थिति से परे है; अब टिकट प्राप्त करने के आधार और उसके उपयोग के लिए आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच की जाती है।

सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ, डॉ. स्वपनीला नीली के अनुसार, रियायती किराए या निर्धारित आरक्षण कोटा पर यात्रा करने वाले यात्रियों को मूल पहचान दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है। यदि एक टिकट पर कई लोग यात्रा कर रहे हैं, तो उनमें से कम से कम एक व्यक्ति के पास रेलवे नियमों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज़ होना चाहिए। ये दस्तावेज़ कर्मचारियों को यह जांचने की अनुमति देंगे कि टिकट सही यात्री को जारी किया गया था या नहीं।

यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। रेलवे नियमों के अनुसार, यदि जांच के दौरान आवश्यक मूल दस्तावेज़ नहीं पाए जाते हैं, तो टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को लागू नियमों के अनुसार बिना वैध टिकट के यात्रा करने वाला माना जा सकता है। यानी, टिकट होने पर भी, दस्तावेज़ की अनुपस्थिति समस्याएं पैदा कर सकती है। इसलिए, यदि टिकट रियायती किराए या विशेष कोटा पर खरीदा गया है, तो सभी दस्तावेज़ों की पहले से जांच करना आवश्यक है।

रेलवे कर्मचारी छूट और निर्धारित कोटा वाले टिकटों के अलावा ई-पास और पीटीओ के माध्यम से जारी किए गए टिकटों की भी जांच करेंगे। ऐसे टिकट वाले यात्रियों को अपना मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, यात्रा शुरू करने से पहले, नियमों के अनुसार किसी अधिकृत अधिकारी के पास ई-पास या पीटीओ का आदान-प्रदान करना आवश्यक है।

इस विशेष अभियान के तहत गैर-आरक्षित टिकटों की भी जांच की जाएगी। रेलवे टिकट निरीक्षक आवश्यकता पड़ने पर TTE एप्लिकेशन का उपयोग करके टिकट की पुष्टि और जांच कर सकता है। इसका मतलब है कि भले ही आपकी कोई आरक्षित सीट न हो और आप गैर-आरक्षित टिकट पर यात्रा कर रहे हों, उसकी वैधता की जांच की जा सकती है।

रेलवे नियमों के अनुसार, यात्रा के दौरान पहचान के लिए विभिन्न दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिन यात्रियों के टिकट किसी अधिकार से जुड़े हैं, उनके लिए केवल किसी भी पहचान पत्र का होना पर्याप्त नहीं हो सकता है; उन्हें उस अधिकार को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं।

सेंट्रल रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, इस जांच का उद्देश्य टिकटों और आरक्षण से संबंधित उल्लंघनों को रोकना है। रेलवे वित्तीय नुकसान को रोकने, आरक्षण सीटों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने और रियायतों, पास और अन्य विशेषाधिकारों के धोखाधड़ी वाले उपयोग को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

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