अमेरिकी फार्मास्युटिकल उत्पादों पर 100% टैरिफ का परिचय: कुछ भारतीय दवाएं शुल्क से मुक्त
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अमेरिकी फार्मास्युटिकल उत्पादों पर 100% टैरिफ का परिचय: कुछ भारतीय दवाएं शुल्क से मुक्त

12 सितंबर से अमेरिकी विशिष्ट पेटेंटेड फार्मास्युटिकल उत्पादों और उनसे संबंधित सामग्रियों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू हो गया है, हालांकि भारत की विशेष दवाएं शून्य शुल्क दर प्राप्त कर सकती हैं।

अमेरिकी व्यापार विभाग ने 23 सितंबर को संघीय रजिस्टर में प्रकाशित एक अधिसूचना के माध्यम से, उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो (BIS) द्वारा, भारत को शून्य सीमा शुल्क निकासी के हकदार 20 क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया है।

यह अपवाद कई प्रकार की विशेष फार्मास्युटिकल दवाओं पर लागू होता है। इनमें दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं शामिल हैं जिनके सभी अनुमोदित उपयोग ऑर्फन संकेतकों के रूप में वर्गीकृत हैं, साथ ही सुरक्षित मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग करने वाली परमाणु दवाएं, प्लाज्मा युक्त थेरेपी, प्रजनन क्षमता के लिए दवाएं, सेलुलर और जीन थेरेपी, और एंटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट्स। इसके अलावा, यह छूट रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों का मुकाबला करने वाले साधनों और पशु चिकित्सा उत्पादों को भी कवर करती है। यह अपवाद इन उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले घटकों पर भी लागू होता है।

शून्य शुल्क दर अप्रैल की राष्ट्रपति घोषणा में निर्धारित शर्तों का पालन करने पर प्रदान की जाती है। व्यापार विभाग इन श्रेणियों के लिए शून्य दर लागू कर सकता है यदि उत्पाद ऐसे क्षेत्राधिकार में निर्मित होते हैं जिसके साथ अमेरिका का कोई मौजूदा या आगामी व्यापार और सुरक्षा समझौता है, या यदि इसे अमेरिकी स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक माना जाता है।

भारत के अलावा, रियायती क्षेत्राधिकारों में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कम्बोडिया, इक्वाडोर, साल्वाडोर, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, उत्तरी मैसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन, ताइवान, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम शामिल हैं।

फिर भी, निर्दिष्ट पेटेंटेड फार्मास्युटिकल उत्पादों और सामग्रियों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू होता है जो अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था के दायरे में आते हैं, बशर्ते वे किसी अन्य सीमा शुल्क निकासी या छूट के अंतर्गत न आते हों। प्रारंभिक अप्रैल की राष्ट्रपति घोषणा ने अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम 1962 की धारा 232 के अनुसार यह शुल्क लागू किया था। इस प्रकार, छूट भारतीय फार्मास्युटिकल निर्यात के लिए शुल्कों से पूर्ण छूट नहीं है; पेटेंटेड दवाएं जो शून्य दर श्रेणियों में नहीं आती हैं, उन पर 100% टैरिफ लगता रहेगा, जब तक कि वे किसी अन्य छूट के अंतर्गत न आएं।

हालांकि, जेनेरिक दवाओं के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जाता है। व्यापार विभाग की अधिसूचना के अनुसार, जेनेरिक फार्मास्युटिकल उत्पाद और उनके घटक धारा 232 के फार्मास्युटिकल टैरिफ के अंतर्गत नहीं आते हैं। विभाग फार्मास्युटिकल उत्पादों को तैयार दवाओं, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री और प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों के रूप में परिभाषित करता है, निष्क्रिय सामग्री और सहायक पदार्थों को छोड़कर।

इस प्रकार, 100 प्रतिशत टैरिफ मुख्य रूप से कवर की गई पेटेंटेड दवाओं और उनसे संबंधित सामग्रियों को प्रभावित करता है, न कि जेनेरिक दवाओं को। जिन कंपनियों के पास अमेरिका में उत्पादन स्थानांतरित करने के लिए अनुमोदित समझौते हैं, वे भी अप्रैल की घोषणा के अनुसार अन्य टैरिफ विनियमन के अधीन हो सकती हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अप्रैल में अमेरिकी फार्मास्युटिकल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में व्यापक टैरिफ लागू करने की घोषणा की थी। यह घोषणा के एक परिशिष्ट के तहत आने वाली कंपनियों के लिए 31 जुलाई से प्रभावी हुई और धारा 232 फार्मास्युटिकल टैरिफ व्यवस्था के तहत अन्य कंपनियों के लिए 29 सितंबर से लागू होगी।

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