सरकार ने सर्दियों के दौरान दिल्ली को गैस चैंबर बनने से रोकने के लिए समय पर उपाय किए हैं। हर साल, जब अक्टूबर-नवंबर आता है, तो दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो जाती है, जिसके बाद अधिकारी विभिन्न प्रतिबंध लगाते हैं। इस बार, दिल्ली सरकार ने पहले से तैयारी करने का फैसला किया है, जिसमें 1 नवंबर से 31 जनवरी तक विध्वंस कार्य और खुले नागरिक निर्माण परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और विध्वंस गतिविधियों को पूरी तरह से निलंबित कर दिया जाएगा।
प्रदूषण से लड़ने के लिए सख्त निर्णय आवश्यक हैं। दिल्ली की हवा किसी एक विशेष प्रशासन या एक मौसम की समस्या नहीं है। हर सर्दी में वायु गुणवत्ता में गिरावट लाखों लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए, यह स्वागत योग्य है कि सरकार अग्रिम रूप से तैयारी करती है, निगरानी बढ़ाती है और प्रदूषण के स्रोतों के खिलाफ उपाय करती है।
हालांकि, इस रणनीति का एक दूसरा पहलू भी है जिसे उतनी ही गंभीरता से देखा जाना चाहिए। निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध सीधे हजारों और लाखों श्रमिकों को प्रभावित करता है, जिनकी आय इसी काम पर निर्भर करती है। दिल्ली-एनसीआर में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिक आते हैं और वे निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं। उनमें से कई अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए प्रतिदिन कमाते हैं। उनके लिए चार महीने या डेढ़ महीने का निर्माण प्रतिबंध केवल परियोजना का रुकना नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए खतरा है।
एक सवाल उठता है: क्या निर्माण रोकना प्रदूषण से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है? वास्तव में, निर्माण अपने आप में प्रदूषण का पर्याय नहीं है। निर्माण के दौरान धूल को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत नियम और मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) मौजूद हैं। ऐसे उपाय स्थापित किए गए हैं जैसे सड़कों पर कटाई और काम करने के दौरान पानी का छिड़काव करना, मिट्टी और निर्माण सामग्री को ढकना, पूरी तरह से बंद वाहनों का उपयोग करना, सड़क पर निर्माण मलबे के ढेर लगाने पर प्रतिबंध लगाना और धूल पैदा करने वाले क्षेत्रों की निगरानी करना।
तो समस्या क्या है? समस्या काफी हद तक नियमों के पालन और नियंत्रण से जुड़ी है। यदि निर्माण स्थल पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है, सामग्री ढकी होती है, कचरा खुला नहीं छोड़ा जाता है, ट्रक बंद चलते हैं, और सड़क पर आई गंदगी को तुरंत साफ किया जाता है, तो धूल के प्रसार को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग (CAQM) ने भी इस साल फरवरी में स्वीकार किया कि निर्माण और विध्वंस के दौरान उत्पन्न धूल लगातार प्रदूषण में योगदान करती है, और निरीक्षणों के दौरान नियमों के पालन में कमियां पाई गईं।
इस प्रकार, सरकार समस्या से अवगत है और उसके इलाज के लिए नियम हैं। जटिलता इन उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में निहित है। यह दिलचस्प है कि नियमों के पालन की समस्या केवल निजी डेवलपर्स तक ही सीमित नहीं है। सरकारी एजेंसियां भी अक्सर सड़कों के निर्माण और मरम्मत के दौरान वही सावधानियां बरतने में विफल रहती हैं जिनकी निजी ठेकेदारों से उम्मीद की जाती है। सड़कें खोदी जाती हैं, मिट्टी और मलबा किनारों पर छोड़ दिया जाता है, कई दिनों तक पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है, और निर्माण सामग्री खुली पड़ी रहती है। ऐसी परिस्थितियों में, यह सवाल उठना स्वाभाविक है: यदि सरकारी परियोजनाएं स्वयं धूल नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो निजी निर्माण पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण की समस्या कैसे हल की जाए?
दिल्ली सरकार ने निगरानी के लिए 'डस्ट' पोर्टल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कैमरों के उपयोग का भी उल्लेख किया है। ये तकनीकें 500 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए उपयोग की जाती हैं, जो एक अच्छी पहल है। हालांकि, यह तकनीक तभी प्रभावी होगी जब इससे प्राप्त जानकारी का तुरंत कार्रवाई करने के लिए उपयोग किया जाए। यदि कैमरा उल्लंघन दर्ज करता है, लेकिन अधिकारियों को कार्रवाई करने में कई दिन लगते हैं, तो यह तकनीक केवल दिखावा बनी रहती है।
सरकार के लिए मुख्य चुनौती यह है: उसे प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में 'काम बंद करो' की नीति से आगे बढ़ना होगा। क्यों न उन निर्माण स्थलों पर काम जारी रखने की अनुमति दी जाए जहां नियम का पालन किया जाता है? और क्यों न नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भारी जुर्माना, काम रोकने के आदेश और अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए? यह उन लोगों के बीच एक स्पष्ट अंतर पैदा करेगा जो मानदंडों का पालन करते हैं और जो उनका उल्लंघन करते हैं।
हाँ, अत्यधिक उच्च प्रदूषण जोखिम वाले क्षेत्रों या जहां धूल नियंत्रण असंभव है, वहां अस्थायी रोक उचित हो सकती है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, निर्माण रोकना अंतिम उपाय होना चाहिए, न कि पहला। यह दिल्ली-एनसीआर के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां आवासीय, सड़क, मेट्रो, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं पर लगातार काम चल रहा है।
इसके अलावा, सरकार को निर्माण श्रमिकों के लिए वैकल्पिक उपायों पर विचार करना चाहिए। यदि किसी अवधि के लिए निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है, तो प्रभावित श्रमिकों के लिए रोजगार सहायता, कौशल प्रशिक्षण या उन्हें अन्य सार्वजनिक कार्यों से जोड़ने की व्यवस्था की जा सकती है। प्रदूषण कम करने की लागत उस व्यक्ति पर नहीं डाली जानी चाहिए जिसकी आय पहले से ही सीमित है।
निर्माण गतिविधियों पर दीर्घकालिक प्रतिबंध न केवल श्रमिकों की कमाई को प्रभावित करता है, बल्कि शहरों के विकास की गति को भी प्रभावित करता है। दिल्ली-एनसीआर जैसे तेजी से बढ़ते महानगरों में, सड़कों, फ्लाईओवर, मेट्रो, आवास आदि का निर्माण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
