अमेरिकी प्रशासन ने भारत और अन्य 19 देशों से अमेरिका में आयात की जाने वाली कुछ विशेष दवाइयों और उनके घटकों पर एडवलोरेट टैरिफ लागू न करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी अमेरिकी वाणिज्य विभाग की अधिसूचना में प्रकाशित की गई थी।
यह निर्णय वाशिंगटन द्वारा 29 सितंबर से कुछ पेटेंटेड फार्मास्युटिकल आयातित वस्तुओं और उनसे संबंधित सामग्रियों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की योजनाओं के मद्देनजर लिया गया है।
अमेरिकी वाणिज्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार, भारत और अन्य 19 देशों से आयात की जाने वाली कई विशिष्ट दवाओं और उनके घटकों पर एडवलोरेट (मूल्य पर आधारित टैरिफ) कर नहीं लगाया जाएगा। गंभीर बीमारियों, बांझपन, सेलुलर थेरेपी, जीन थेरेपी, एंटीबॉडी-ड्रग कंजुगेट्स और पशु चिकित्सा दवाओं के इलाज के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों पर शून्य प्रतिशत टैरिफ लागू होगा। इन विशेष दवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले घटक भी इस कर छूट के दायरे में आते हैं।
विश्व सीमा शुल्क संगठन के आंकड़ों के अनुसार, एडवलोरेट टैरिफ एक ऐसा कर है जो वस्तु के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। वाणिज्य विभाग ने स्पष्ट किया कि सूची में शामिल उत्पाद मौजूदा या भविष्य के व्यापार और सुरक्षा समझौतों के कारण शून्य टैरिफ प्राप्त कर सकते हैं।
वाणिज्य विभाग ने जोर दिया कि यह समर्थन केवल उन देशों को प्रदान किया जाता है जिनके पास अमेरिका के साथ व्यापार और सुरक्षा समझौता है। भारत के अलावा, इस सूची में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, इक्वाडोर, साल्वाडोर, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, उत्तरी मैसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन, ताइवान, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम शामिल हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि 2 अप्रैल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घरेलू उत्पादन का समर्थन करने के प्रयास के तहत अमेरिका में पेटेंटेड फार्मास्युटिकल दवाओं, जैविक एजेंटों और उनसे संबंधित सामग्रियों के आयात पर टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया था। यह निर्णय व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के तहत जारी आदेश के कार्यान्वयन का हिस्सा था। शुरू में, कुछ पेटेंटेड फार्मास्युटिकल दवाओं और सामग्रियों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था। यह 31 जुलाई से सूचीबद्ध कंपनियों के लिए और 29 सितंबर से अन्य संबंधित कंपनियों के लिए प्रभावी हुआ।
वाणिज्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जेनेरिक फार्मास्युटिकल उत्पाद और उनके घटक धारा 232 के तहत लगाए जा रहे फार्मास्युटिकल टैरिफ के अंतर्गत नहीं आते हैं। मूल आदेश में तकनीकी संशोधन किए गए, जिसमें बिना पेटेंट वाले स्वास्थ्य पशु उत्पादों को शामिल करने के लिए जेनेरिक फार्मास्युटिकल उत्पादों की परिभाषा में बदलाव करना और यह स्पष्ट करना शामिल है कि फार्मास्युटिकल उत्पाद केवल तैयार दवाएं, उनके सक्रिय फार्मास्युटिकल संघटक और ऐसे संघटकों के लिए मुख्य प्रारंभिक सामग्री हैं।
