संस्थागत और विधायी दोनों स्तरों पर प्रगति के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र की दो विशेषज्ञों ने कुछ कथित हिंसा के मामलों में तत्काल सुरक्षा उपायों की कमी के बारे में चिंताजनक आरोपों की सूचना दी है।
महिलाओं और लड़कियों की हिंसा पर विशेष प्रतिवेदक रीम अलसलेम और बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार पर विशेष प्रतिवेदक किहारा-हंट को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त किया गया था, हालांकि वे संगठन की ओर से बात नहीं करती हैं।
विशेषज्ञों को दिए गए जानकारी के अनुसार, कुछ बच्चे जिन्होंने पितृत्व हिंसा की शिकायत की थी, कुछ स्थितियों में आपराधिक जांच या न्यायिक कार्यवाही के दौरान भी मुलाकात और आवास के अधिकार के अधीन बने हुए हैं।
अलसलेम और हंट ने यह भी बताया कि जो माताएं अपने बच्चों को हिंसा के जोखिमों से बचाने की कोशिश करती हैं, उन्हें बच्चे की अनुपस्थिति के लिए मुकदमे, आपराधिक दंड, अभिभावकीय अधिकार पर प्रतिबंध या उन पर लक्षित सुरक्षा उपायों का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदकों ने बाल यौन हिंसा की शिकायतों को दर्ज कराने में आने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की और बचाव किया कि विश्वसनीय आरोपों के सामने, अधिकारियों को सभी न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों में बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोच्च प्राथमिकता सुनिश्चित करनी चाहिए।
साथ ही, विशेषज्ञों ने इन प्रकार की हिंसा से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए फ्रांस द्वारा किए गए प्रयासों को भी स्वीकार किया।
उल्लेखनीय बिंदुओं में शामिल हैं: समलैंगिकता और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर स्वतंत्र आयोग (Ciivise) के जनादेश का अक्टूबर 2026 तक विस्तार, शैक्षिक क्षेत्र में हिंसा की शिकायतों के उपचार को बेहतर बनाने के लिए उपायों का कार्यान्वयन, और 6 नवंबर 2025 के कानून द्वारा लाया गया सुधार, जिसमें यौन हमलों और उल्लंघन की आपराधिक परिभाषा में सहमति की अवधारणा को शामिल किया गया है।
पिछले जून में, Ciivise ने फ्रांसीसी सरकार से बाल यौन हिंसा के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करने का अनुरोध किया था। आयोग ने देखा कि 2023 के अंत में अपराध से लड़ने के लिए जारी की गई 82 सिफारिशों में से केवल तीन-चौथाई पूरी तरह से लागू की गई थीं।
फ्रांसीसी नेशनल असेंबली हाल ही में सार्वजनिक रूप से बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले पॉडोफिलिक अपराधों सहित यौन और लिंगवादी हिंसा के कई मामलों का जवाब देने के उद्देश्य से यौन और लिंगवादी हिंसा के खिलाफ एक व्यापक विधेयक पर बहस करने वाली है।
विशेषज्ञों ने दोहराया कि राज्यों का महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों को रोकने, जांच करने, दंडित करने और क्षतिपूर्ति करने का पूरा कर्तव्य है, भले ही ऐसे कार्य पारिवारिक वातावरण में हों।
