गौतम अडानी के समूह की कंपनियों और अन्य ने एमपीपी मामले में नियामक सेबी के साथ विश्व समझौता किया
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गौतम अडानी के समूह की कंपनियों और अन्य ने एमपीपी मामले में नियामक सेबी के साथ विश्व समझौता किया

गौतम अडानी, उनके समूह की चार फर्में और 13 अन्य कंपनियों ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ ₹1.48 करोड़ की कुल राशि का भुगतान करके एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह राशि न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए दी गई थी।

यह इस महीने सेबी द्वारा किया गया तीसरा निपटान सौदा है, जो कोयला खनन और बंदरगाह गतिविधियों में लगे समूह से संबंधित है। मामले का सार कुछ सार्वजनिक कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक स्वामित्व आवश्यकताओं के कथित उल्लंघन से संबंधित था।

बाजार नियामक ने सितंबर 2024 में स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए एक निर्देश जारी किया था। यह जून और जुलाई 2020 में कई शिकायतों के जवाब में शुरू की गई जांचों के बाद हुआ था। प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर, सेबी ने अक्टूबर 2020 में जांच शुरू की, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (पहले अडानी ट्रांसमिशन) जैसी कंपनियां शामिल थीं।

मार्च 2025 में इन संरचनाओं को एक अतिरिक्त निर्देश भेजा गया था। इसके बाद कंपनियों ने निपटान के लिए आवेदन किया, हालांकि उन्होंने न तो सेबी के निष्कर्षों को स्वीकार किया और न ही उन्हें खारिज किया। समूह की फर्मों के अलावा, यह समझौता अडानी एंटरप्राइजेज के निदेशक राजेश अडानी और निदेशक मंडल के सदस्य प्रणव अडानी सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ चल रहे मामलों को भी बंद करता है।

इस वर्ष मई में सेबी की आंतरिक समिति ने कंपनियों को संशोधित निपटान शर्तों के बारे में सूचित किया, और उच्च स्तरीय सलाहकार समिति ने जून में इन शर्तों को मंजूरी दे दी। अगस्त 2026 में निपटान राशि जमा होने के बाद, नियामक ने कंपनियों और व्यक्तियों से संबंधित मामलों को बंद कर दिया।

पिछले सप्ताह, अडानी समूह की पांच कंपनियों ने संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रकटीकरण में कथित उल्लंघन के कारण सेबी के साथ ₹1.51 करोड़ का निपटान किया। यह मामला सेबी द्वारा अनकहे संबंधित पक्ष लेनदेन (RPTs) और कॉर्पोरेट प्रशासन के उल्लंघन के आरोपों की जांच के बाद सामने आया, जिनका उल्लेख वर्तमान में अस्तित्वहीन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में किया गया था।

इस महीने पहले, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) के निदेशक करण अडानी और मुख्य वित्तीय अधिकारी बी रवि ने पीएमसी प्रोजेक्ट्स से संबंधित मुद्दे पर बाजार नियामक के साथ निपटान किया। निपटान तंत्र के तहत दोनों ने ₹13.65 लाख का भुगतान किया, जिसके बाद मामले बंद हो गए। 10 सितंबर के विश्व समझौते के आदेश में कहा गया था कि जांच पीएमसी प्रोजेक्ट्स (भारत), एपीएसईजेड और उसकी सहायक कंपनियों में बैंकिंग लेनदेन और अंतर-बैंक जमा से संबंधित थी।

पिछले साल सितंबर में, सेबी ने अडानी समूह की कंपनियों, समूह अध्यक्ष गौतम अडानी और संबद्ध संरचनाओं से संबंधित मामलों को समाप्त कर दिया, जिन पर धन निकासी, संबंधित पक्ष लेनदेन (RPT) नियमों के उल्लंघन और धोखाधड़ी के आरोप थे। दो अलग-अलग आदेशों में, नियामक ने 2023 में शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में समूह को बरी कर दिया, जिससे वास्तव में उस घोटाले का अंत हो गया जिसने बाजार में 12 ट्रिलियन का पतन किया था।

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