स्वास्थ्य मंत्रालय की 14 अरब सम की निविदा प्रतिस्पर्धा समिति द्वारा पाई गई अनियमितताओं के कारण रद्द
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स्वास्थ्य मंत्रालय की 14 अरब सम की निविदा प्रतिस्पर्धा समिति द्वारा पाई गई अनियमितताओं के कारण रद्द

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 14 अरब सम के प्रारंभिक मूल्य के साथ चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए आयोजित निविदा को प्रतिस्पर्धा विकास और उपभोक्ता अधिकार संरक्षण समिति द्वारा जांच के बाद रद्द कर दिया गया।

यह जांच स्काईमेड-टेक्नोलॉजीज़ कंपनी की शिकायत पर शुरू की गई थी। समिति के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत सरकारी खरीद केंद्र द्वारा किए जा रहे खरीद प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रतिस्पर्धा कानून के मानदंडों का अनुपालन करती है।

पहचाने गए उल्लंघन

जांच के परिणामस्वरूप यह पाया गया कि ग्राहक ने 'प्रतिस्पर्धा पर कानून' की धारा 29 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। विशेष रूप से, इस निविदा की शर्तों ने संभावित प्रतिभागियों के बीच मुक्त प्रतिस्पर्धा की संभावना को सीमित किया और कुछ संस्थाओं को अनुचित लाभ प्रदान किया।

पहचाने गए उल्लंघनों के विश्लेषण के बाद, 14 अरब सम की सरकारी खरीद रद्द कर दी गई। समिति के प्रतिनिधियों ने जोर देकर कहा कि ऐसी कार्रवाइयां सार्वजनिक धन के पारदर्शी और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही सरकारी खरीद में भाग लेने वाले सभी उद्यमियों के लिए निष्पक्ष अवसर भी प्रदान करती हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि इसी समिति की मांग पर पहले एक अन्य खरीद भी रद्द की गई थी, जो पूर्वस्कूली और स्कूली शिक्षा मंत्रालय से संबंधित थी, जिसका प्रारंभिक मूल्य 587.2 मिलियन सम था।

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