IRDAI मोटर वाहन बीमा बिक्री और कमीशन व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव दे रहा है
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Aaj Tak
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IRDAI मोटर वाहन बीमा बिक्री और कमीशन व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव दे रहा है

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा के बाद अब मोटर वाहन बीमा की बिक्री और कमीशन प्रणाली में कड़े बदलाव लाने के संकेत दिए हैं। वर्तमान में, नई गाड़ी खरीदते समय बीमा अक्सर उसी डीलर से करवाया जाता है जहाँ से कार या बाइक खरीदी जाती है। इस व्यवस्था के कारण ग्राहकों को विभिन्न कंपनियों की पॉलिसी और उनकी कीमतों की तुलना करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है। IRDAI इस पूरी प्रक्रिया को बदलने की दिशा में काम कर रहा है। यदि नियामक के नए प्रस्ताव लागू होते हैं, तो वाहन मालिकों को बीमा खरीदते समय अधिक विकल्प और कीमतों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकती है।

मोटर बीमा पर उच्च कमीशन का मुद्दा

IRDAI ने अपने सार्वजनिक परामर्श पत्र 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' में मोटर बीमा की बिक्री से जुड़े कमीशन पर चिंता व्यक्त की है। नियामक के अनुसार, मोटर बीमा में कमीशन अलग-अलग स्थितियों में 13% से लेकर 50% तक हो सकता है, जिसका औसत लगभग 24% है। नियामक ने नए और पुराने वाहनों की बिक्री से जुड़े मूल उपकरण निर्माता (OEM) ब्रोकरों और मोटर बीमा सेवा प्रदाताओं (MISPs) के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन चैनलों के मामले में औसत कमीशन लगभग 24% बताया गया है, जो कुछ मामलों में 31% तक पहुँचता है। वित्तीय वर्ष 25 में इन माध्यमों से लगभग ₹29,000 करोड़ का प्रीमियम एकत्र किया गया और लगभग ₹7,050 करोड़ कमीशन के रूप में वितरित हुआ। IRDAI यह प्रश्न उठा रहा है कि क्या अपेक्षाकृत सरल प्रकृति की पॉलिसियों सहित सभी प्रकार के मोटर बीमा उत्पादों में इतनी अधिक कमीशन लागत उचित है।

ग्राहक के लिए संभावित परिवर्तन

IRDAI के प्रस्ताव का एक प्रमुख उद्देश्य ग्राहक को केवल एक ही स्थान पर निर्भर रहने के बजाय अधिक विकल्प प्रदान करना है। बीमा नियामक ने नए और पुराने वाहनों के बीमा उत्पादों को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (MII) जैसे डिजिटल मंचों पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है, जिसमें बीमा सुगम (Bima Sugam) जैसे प्लेटफॉर्म की भूमिका हो सकती है। ऐसे प्लेटफॉर्म का लक्ष्य ग्राहक को सीधे विभिन्न विकल्पों तक पहुँच प्रदान करना है; यानी, यदि ग्राहक डीलर के माध्यम से बीमा नहीं लेना चाहता है, तो उसके पास अन्य रास्ते भी उपलब्ध होंगे। IRDAI ने यह भी प्रस्तावित किया है कि इन गैर-लाभकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागत वसूलने के लिए प्रीमियम का 5% से अधिक शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

डीलरों को वैकल्पिक विकल्प दिखाना होगा

यदि ये प्रस्ताव लागू होते हैं, तो वाहन डीलरों की भूमिका में भी परिवर्तन आएगा। डीलरों को MII प्लेटफॉर्म और क्यूआर कोड को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक को ज्ञात हो कि वह डीलर के अलावा अन्य माध्यमों से भी बीमा खरीद सकता है। इस प्रकार, नई कार या बाइक खरीदते समय ग्राहक केवल वही बीमा लेने तक सीमित नहीं रहेगा जो डीलर पेश करता है, बल्कि वह उपलब्ध अन्य विकल्पों की जानकारी लेकर निर्णय ले पाएगा।

ऋण के साथ बीमा खरीदने पर भी निगरानी

IRDAI ने वाहन ऋण देने वाले बैंकों और NBFCs के साथ बीमा की बिक्री पर भी सवाल उठाए हैं। नियामक के अनुसार, ऋण और बीमा को एक साथ बंडल करने वाले मामलों में लगभग 16% कमीशन देखा गया है। यहाँ ग्राहक के लिए महत्वपूर्ण यह है कि ऋण लेते समय उसे यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि बीमा कहाँ से और किस मूल्य पर लिया जा रहा है। प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है।

पुरानी गाड़ियों के बीमा पर भी सवाल

IRDAI ने केवल नई गाड़ियों की बिक्री पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया है; उसने पुरानी गाड़ियों के बीमा में भी कमीशन व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीमा नियामक के अनुसार, कई डीलरों के पास अपनी सेवा और मरम्मत की सुविधाएँ होती हैं, फिर भी पुराने वाहनों के बीमा पर MISPs को औसतन लगभग 12% कमीशन मिलता है। ऐसे मामलों में भी कमीशन और वास्तविक सेवा के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता बताई गई है।

कैशलेस मरम्मत में डीलर बाधा नहीं डाल पाएगा

ग्राहकों के लिए प्रस्ताव का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कैशलेस मरम्मत से संबंधित है। IRDAI ने यह प्रस्ताव दिया है कि कोई भी डीलर केवल इसलिए कैशलेस मरम्मत से मना नहीं कर पाएगा क्योंकि ग्राहक ने मोटर बीमा उसी डीलर से नहीं खरीदा है। इसका अर्थ है कि यदि ग्राहक ने किसी अन्य बीमाकर्ता से पॉलिसी ली है और पॉलिसी के तहत कैशलेस मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है, तो केवल पॉलिसी बेचने वाले डीलर से अलग होने के आधार पर इस सुविधा से इनकार नहीं किया जा सकेगा।

डीलरों पर प्रोत्साहन प्रतिबंध का प्रस्ताव

IRDAI ने मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) और बीमा वितरण संस्थाओं (IDEs) के बीच ऐसे समझौतों पर भी चिंता जताई है जो पॉलिसी बेचने के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन या लाभ प्रदान करते हैं। प्रस्ताव में ऐसे सेवा-स्तर समझौते और प्रोत्साहन योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही गई है जो पॉलिसीधारक के विरुद्ध जा सकते हैं। बीमा नियामक का तर्क है कि ऐसे प्रावधान ग्राहक के लिए उपलब्ध विकल्पों और कीमतों की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकते हैं।

तृतीय-पक्ष बीमा पर कमीशन कम करने का प्रस्ताव

मोटर बीमा में तृतीय-पक्ष कवर आवश्यक होता है। IRDAI ने अनिवार्य तृतीय-पक्ष बीमा और सरल मोटर बीमा उत्पादों के लिए बहुत कम कमीशन रखने का प्रस्ताव दिया है। यानी, जिस पॉलिसी को बेचने में बहुत अधिक सलाह या सेवा की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ भी नियामक उच्च कमीशन लागत पर पुनर्विचार करना चाहता है। प्रस्तावित कमीशन व्यवस्था उत्पाद, वितरण माध्यम और उसे बेचने-सेवा देने में लगने वाले प्रयास जैसे कारकों को ध्यान में रखेगी।

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