कर्मचारी निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन परिवर्तनों के अनुसार, ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को पहले के ₹15,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव से 510 हजार से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आएंगे, साथ ही कर्मचारियों के वेतन से पीएफ योगदान भी बढ़ेगा।
पहले ईपीएफओ द्वारा वेतन सीमा ₹15,000 निर्धारित की जाती थी। इसका मतलब था कि जो कर्मचारी मूल वेतन ₹20,000 प्रति माह कमाता था, वह कानूनी सीमा से अधिक था और सिस्टम के दायरे में नहीं आता था। हालांकि, सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने के बाद, वह अब अनिवार्य कवरेज के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि उसका पेंशन फंड में योगदान शुरू हो जाएगा।
ऐसे कर्मचारी के लिए, जो ₹20,000 कमाता है, मुख्य लाभ यह होगा कि उसे सेवानिवृत्ति पर पीएफ में जमा राशि का लाभ मिलेगा, ईपीएस के तहत पेंशन का अधिकार और कर्मचारी के संचय से जुड़ा ईडीएलआई योजना के तहत बीमा कवरेज मिलेगा।
ईपीएफओ की संशोधित वेतन सीमा, जिसे ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किया गया है, 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हुई है। इसके कारण सितंबर में पुराने और नए वेतन सीमाओं के आधार पर आनुपातिक गणना की आवश्यकता होगी। ईपीएफओ के नियमों में बदलाव के अनुसार, नए नियमों के तहत काम का पहला पूरा महीना अक्टूबर में शुरू होगा।
आइए ₹20,000 वेतन वाले कर्मचारी के लिए एक उदाहरण देखें। अक्टूबर से, यह कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में जमा करेगा, जो ₹2,400 होता है। नियोक्ता भी ₹2,400 जमा करेगा। इस योगदान में से नियोक्ता का योगदान कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और भविष्य निधि खाता (EPF Account) के बीच विभाजित होगा।
इस राशि में से ₹1,666, जो 8.33% है, ईपीएस में जाएगा, और ₹734, जो 3.67% है, ईपीएफ में जाएगा। इस प्रकार, कर्मचारी और नियोक्ता का कुल योगदान ₹4,800 होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह गणना ईपीएफओ द्वारा अक्टूबर 2026 के महीने के लिए प्रस्तुत उदाहरण पर आधारित है।
बदली गई सीमा उन कर्मचारियों पर भी लागू होती है जो पहले से ही ईपीएफ के सदस्य थे लेकिन ईपीएस से बाहर थे क्योंकि उनका वेतन पहले की सीमा ₹15,000 प्रति माह से अधिक था। ईपीएफओ का कहना है कि ₹20,000 आय वाले मौजूदा ईपीएफ सदस्य जो ईपीएस के सदस्य नहीं थे, अब संशोधित प्रावधानों के अनुसार ईपीएस में शामिल होने के लिए बाध्य हैं।
इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। वास्तव में, ₹25,000 वेतन सीमा का समायोजित कानून है, न कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए योगदान का एक समान आधार। यदि कर्मचारी का वेतन निर्धारित सीमा ₹25,000 से कम है, तो योगदान की गणना उस वास्तविक वेतन के आधार पर की जाती है। कर्मचारी निधि संगठन ने स्पष्ट किया है कि पीएफ वेतन और सकल वेतन का मेल होना आवश्यक नहीं है।
उदाहरण के लिए, अक्टूबर के लिए ईपीएफओ के उदाहरण में ₹10,000 वेतन पर कर्मचारी का योगदान ₹1,200, ₹20,000 वेतन पर ₹2,400 और समायोजित सीमा ₹25,000 पर ₹3,000 निर्धारित किया गया है।
यह स्पष्ट है कि जिन कर्मचारियों का योगदान पहले ₹15,000 की सीमा तक सीमित था, उन्हें पीएफ में मासिक कटौती बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है। परिणामस्वरूप, नियोक्ता का योगदान भी आनुपातिक रूप से बढ़ेगा। कर्मचारी के वेतन पर प्रभाव उसके वर्तमान योगदान और वेतन संरचना पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, संगठन ने इस बात पर जोर दिया है कि नियोक्ता और कर्मचारी का कानूनी योगदान कानूनी रूप से अलग है, और नियोक्ता का हिस्सा कर्मचारी के वेतन से कटौती के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसे सीटीसी के हिस्से के रूप में दर्शाया जाता है।
