यदि किसी कर्मचारी को यूएई की मुख्य भूमि पर बिना कानूनी आधार के कंपनी से निकाला जाता है, तो उसके रोजगार संबंध संघीय डिक्री-कानून संख्या 33, 2021 द्वारा श्रम संबंधों के विनियमन और कैबिनेट मंत्री संकल्प संख्या 1, 2022 द्वारा इसके अनुप्रयोग द्वारा नियंत्रित होते हैं।
यूएई में नियोक्ता उचित कारण से रोजगार अनुबंध समाप्त करने का अधिकार रखता है, जिसमें अनुबंध में निर्दिष्ट निर्धारित समय के अनुसार कर्मचारी को सूचित किया जाता है। श्रम कानून की धारा 43 (1) के अनुसार, कोई भी पक्ष एक ठोस कारण प्रदान करके अनुबंध समाप्त कर सकता है। इस बीच, कर्मचारी सहमत नोटिस अवधि के दौरान अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बाध्य है, जो कम से कम 30 दिन और अधिकतम 90 दिन होनी चाहिए।
हालांकि, नियोक्ता बिना उचित कारणों के कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। यदि बर्खास्तगी बिना कानूनी आधार के होती है, तो इसे मनमाना बर्खास्तगी माना जा सकता है। यह श्रम कानून की धारा 47(1) में प्रावधान है, जो कहता है कि बर्खास्तगी मनमानी है यदि कर्मचारी मंत्रालय में गंभीर शिकायत दर्ज करता है या नियोक्ता के खिलाफ वैध मुकदमा दायर करता है।
यदि अदालत यह निर्धारित करती है कि बर्खास्तगी मनमानी थी, तो नियोक्ता को कर्मचारी को उचित मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सक्षम न्यायालय कर्मचारी के कार्य के प्रकार, हुए नुकसान और उसकी सेवा की अवधि के आधार पर इस मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा, हालांकि यह कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए। यह श्रम कानून की धारा 47 (2) में закрепित है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मुआवजा श्रम कानून के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी को देय किसी भी नोटिस भुगतान और ग्रैच्युटी के अतिरिक्त दिया जाता है, जैसा कि धारा 47(3) में बताया गया है।
उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के आधार पर, यदि कर्मचारी का मानना है कि उसके नियोक्ता ने बिना कानूनी आधार के रोजगार संबंध समाप्त कर दिए हैं, तो वह मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के लिए मुआवजे और सेवा समाप्ति पर अन्य देय भुगतानों के लिए मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय (Mohre) में शिकायत दर्ज करा सकता है। Mohre में शिकायत दर्ज करने के बाद, यह विभाग कर्मचारी और नियोक्ता के बीच विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास कर सकता है। यदि Mohre के हस्तक्षेप से पहले शांतिपूर्ण समझौता नहीं होता है, तो कर्मचारी यूएई में क्षेत्राधिकार रखने वाली अदालत में अपने नियोक्ता के खिलाफ श्रम मुकदमा दायर करने का हकदार है।

