यूएई में अवैध बर्खास्तगी पर शिकायत कैसे करें और मुआवजा प्राप्त करें
और पढ़ें
Khaleej Times
www.khaleejtimes.com

यूएई में अवैध बर्खास्तगी पर शिकायत कैसे करें और मुआवजा प्राप्त करें

यदि किसी कर्मचारी को यूएई की मुख्य भूमि पर बिना कानूनी आधार के कंपनी से निकाला जाता है, तो उसके रोजगार संबंध संघीय डिक्री-कानून संख्या 33, 2021 द्वारा श्रम संबंधों के विनियमन और कैबिनेट मंत्री संकल्प संख्या 1, 2022 द्वारा इसके अनुप्रयोग द्वारा नियंत्रित होते हैं।

यूएई में नियोक्ता उचित कारण से रोजगार अनुबंध समाप्त करने का अधिकार रखता है, जिसमें अनुबंध में निर्दिष्ट निर्धारित समय के अनुसार कर्मचारी को सूचित किया जाता है। श्रम कानून की धारा 43 (1) के अनुसार, कोई भी पक्ष एक ठोस कारण प्रदान करके अनुबंध समाप्त कर सकता है। इस बीच, कर्मचारी सहमत नोटिस अवधि के दौरान अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बाध्य है, जो कम से कम 30 दिन और अधिकतम 90 दिन होनी चाहिए।

हालांकि, नियोक्ता बिना उचित कारणों के कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। यदि बर्खास्तगी बिना कानूनी आधार के होती है, तो इसे मनमाना बर्खास्तगी माना जा सकता है। यह श्रम कानून की धारा 47(1) में प्रावधान है, जो कहता है कि बर्खास्तगी मनमानी है यदि कर्मचारी मंत्रालय में गंभीर शिकायत दर्ज करता है या नियोक्ता के खिलाफ वैध मुकदमा दायर करता है।

यदि अदालत यह निर्धारित करती है कि बर्खास्तगी मनमानी थी, तो नियोक्ता को कर्मचारी को उचित मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सक्षम न्यायालय कर्मचारी के कार्य के प्रकार, हुए नुकसान और उसकी सेवा की अवधि के आधार पर इस मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा, हालांकि यह कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए। यह श्रम कानून की धारा 47 (2) में закрепित है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मुआवजा श्रम कानून के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी को देय किसी भी नोटिस भुगतान और ग्रैच्युटी के अतिरिक्त दिया जाता है, जैसा कि धारा 47(3) में बताया गया है।

उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के आधार पर, यदि कर्मचारी का मानना है कि उसके नियोक्ता ने बिना कानूनी आधार के रोजगार संबंध समाप्त कर दिए हैं, तो वह मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के लिए मुआवजे और सेवा समाप्ति पर अन्य देय भुगतानों के लिए मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय (Mohre) में शिकायत दर्ज करा सकता है। Mohre में शिकायत दर्ज करने के बाद, यह विभाग कर्मचारी और नियोक्ता के बीच विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास कर सकता है। यदि Mohre के हस्तक्षेप से पहले शांतिपूर्ण समझौता नहीं होता है, तो कर्मचारी यूएई में क्षेत्राधिकार रखने वाली अदालत में अपने नियोक्ता के खिलाफ श्रम मुकदमा दायर करने का हकदार है।

समान कहानियाँ

यूएई में सदस्यता नियम: सेवा रद्द करने के बाद धनवापसी की संभावना
और पढ़ें
www.khaleejtimes.com

यूएई में सदस्यता नियम: सेवा रद्द करने के बाद धनवापसी की संभावना

यह सवाल उठता है कि क्या होगा यदि सेवा या सदस्यता रद्द करने के बाद भी कंपनी बैंक कार्ड से पैसे काटती रहती है। यूएई कानून के अनुसार, एक बार जब उपभोक्ता सहमत प्रक्रिया और शर्तों के अनुसार सदस्यता रद्द कर देता है, तो सदस्यता रद्दीकरण अधिसूचना में बताए गए तिथि से समाप्त हो जानी चाहिए।

हालांकि, यह समाप्ति नोटिस अवधि, न्यूनतम दायित्व अवधि या उपभोक्ता और सेवा प्रदाता के बीच सहमत किसी अन्य अनुबंध की शर्तों पर निर्भर कर सकती है।

यदि सदस्यता को ठीक से रद्द कर दिया गया था, और उपभोक्ता ने स्वचालित नवीनीकरण या आगे के भुगतानों के लिए सहमति नहीं दी थी, तो रद्दीकरण की तारीख के बाद किए गए किसी भी शुल्क को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि इन भुगतानों के लिए संविदात्मक आधार समाप्त हो गया है।

नागरिक संहिता स्थापित करने वाले कानून संख्या (25) के 2025 के संघीय निर्देश के अनुच्छेद 237 में कहा गया है कि यदि अनुबंध भंग या समाप्त हो जाता है, तो पक्षों को उस स्थिति में लौटना चाहिए जिसमें वे अनुबंध करने से पहले थे। यदि यह संभव नहीं है, तो मुआवजा दिया जाना चाहिए।

इसलिए, यदि उपभोक्ता ने कानूनी रूप से सदस्यता रद्द कर दी है, और फिर भी उसे ऐसे कटौतियों के लिए शुल्क लिया जाता है जिनके लिए कोई संविदात्मक आधार नहीं है, तो उपभोक्ता सेवा प्रदाता से कटौती रद्द करने और वास्तविक रद्दीकरण तिथि के बाद एकत्र की गई राशि वापस लेने का अधिकार रखता है।

उपभोक्ता को सबसे पहले सेवा प्रदाता से सीधे इस मुद्दे को उठाना चाहिए, जिसमें रद्दीकरण के प्रमाण, संबंधित पत्राचार और भुगतान रिकॉर्ड सहित सबूत प्रदान किए जाएं। यदि कटौती डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से की गई थी, तो उपभोक्ता संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान में विवाद फॉर्म दायर कर सकता है जिसने ऐसा कार्ड जारी किया है, कार्ड विवाद के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए।

उपरोक्त के अनुसार, कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो निर्धारित करता हो कि सेवा प्रदाता उपभोक्ता से सदस्यता रद्द होने के बाद कितने समय तक शुल्क लेना जारी रख सकता है; यह सहमत शर्तों पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सदस्यता सही ढंग से रद्द की गई थी और क्या किसी संविदात्मक प्रावधान द्वारा बाद की कटौती का प्रावधान है। ऐसी संविदात्मक नींव की अनुपस्थिति में, उपभोक्ता कटौतियों को रद्द करने और प्रभावी रद्दीकरण तिथि के बाद जमा की गई राशियों की वापसी की मांग कर सकता है।

लोकप्रिय