भारत में बलात्कार के हालिया सनसनीखेज मामलों की एक श्रृंखला ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों और महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में सक्रिय चर्चाओं को जन्म दिया है। इन मामलों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे गहरे बैठे पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और अत्यधिक बोझिल न्यायिक प्रणाली, सख्त विधायी उपायों को अपनाने के बावजूद, यौन हिंसा के स्तर को कम करने में बाधा डालते हैं।
इस सप्ताह सैकड़ों छात्रों ने नई दिल्ली की सड़कों पर मार्च किया, जिसमें नवीनतम बड़े घटनाक्रम के बाद सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की गई। अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को पुलिसकर्मी बनकर आए तीन पुरुषों ने कथित तौर पर राजधानी के केंद्र में एक सार्वजनिक पार्क में 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया।
इस मामले ने 2012 की दुखद घटना की याद दिलाई, जब एक बस में 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई थी, जिसने अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शनों और यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानूनों को अपनाने का कारण बना था।
हालांकि, कार्यकर्ताओं का तर्क है कि किए गए बदलाव, जिसमें यौन अपराधों की परिभाषा का विस्तार और बलात्कार के लिए अधिक कठोर दंड का परिचय शामिल है, अपर्याप्त साबित हुए हैं। महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भायन ने एएफपी को बताया कि 'कोई भी वास्तविक समाधान, जो मानसिकता बदलने पर आधारित है, उस पर काम नहीं कर रहा है।'
उन्होंने उल्लेख किया कि अभी भी ऐसी मानसिकता बनी हुई है जिसके अनुसार यदि कोई महिला देर से घर से बाहर निकलती है तो वह दोषी होती है, या पुरुष जो महिलाओं को नियंत्रित करते हैं यदि उन्हें किसी अन्य पुरुष के साथ देखा जाता है, जिसे उन्होंने 'चिंताजनक' बताया।
नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 में भारत में औसतन प्रतिदिन 80 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, जो 2012 में प्रति दिन लगभग 68 मामलों से अधिक है, जो सख्त कानूनों के लागू होने से ठीक पहले का वर्ष था। कार्यकर्ताओं का मानना है कि यौन हमलों की वास्तविक संख्या काफी अधिक है, क्योंकि कई पीड़ित गहरे पितृसत्तात्मक समाज में कलंक के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं।
कानून प्रवर्तन की कमियाँ
सोमवार को कथित हमला 16 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामलों के बाद हुआ, जिसका शव पुलिस को सड़ा हुआ मिला, साथ ही एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बस चालक और कंडक्टर द्वारा कथित बलात्कार, जिन्होंने भारी बारिश के दौरान उसे लिफ्ट देने की पेशकश की थी। ये दोनों घटनाएं हाल के हफ्तों में दिल्ली में हुईं, जिसे अक्सर 'भारत की बलात्कार राजधानी' कहा जाता है, हालांकि अन्य क्षेत्र भी इसी तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं; इस महीने पूर्वी राज्य बिहार में एक किशोर के साथ यौन हिंसा को दर्शाने वाला एक वीडियो सामने आया।
इनमें से प्रत्येक मामले के परिणामस्वरूप गिरफ्तारियां, राजनीतिक निंदा और सार्वजनिक आक्रोश हुआ। 2012 के निर्णायक मामले के बाद, जिसकी पीड़िता को राष्ट्रीय स्तर पर 'निर्भाया' या 'निर्भीक' के रूप में जाना जाता है (चूंकि भारतीय कानून प्रेस को बलात्कार पीड़िता का नाम प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देता है), सरकार ने प्रवेश और सहमति की आपराधिक परिभाषाओं का विस्तार किया। सामूहिक बलात्कार को न्यूनतम 20 साल की कैद का दंड बनाया गया, और बार-बार बलात्कार के लिए मृत्युदंड लागू किया गया।
वकील और कार्यकर्ता बताते हैं कि मुख्य समस्या कानून प्रवर्तन में है। यौन हिंसा के शिकार लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली आपराधिक वकील शिल्पी जैन ने एएफपी को बताया कि अतिभारित पुलिस बल और अदालतें मामलों की गहन जांच के लिए पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं हैं, जिससे सुधारों का कार्यान्वयन बाधित होता है। उन्होंने कहा: 'समस्या कानून में नहीं है, बल्कि उन लोगों में है जो इसे लागू करते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि 'अतिभारित न्यायाधीश। अतिभारित पुलिस। एक पुलिस स्टेशन 200,000 - 300,000 लोगों की सेवा करता है। यह कैसे काम कर सकता है? यह एक दुष्चक्र है।'
भारत में बलात्कार के लिए दोषसिद्धि दर 2012 से काफी हद तक स्थिर रही है, जो अदालत में आने वाले सभी मामलों का लगभग एक चौथाई है। हालांकि, आपराधिक न्याय प्रणाली मामलों के विशाल संचय का सामना कर रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 में अदालतों में लंबित 200,000 से अधिक बलात्कार मामलों में से 10% से भी कम वास्तव में पूरे हुए हैं। जैन ने टिप्पणी की: 'औसतन बलात्कार का मामला सात-आठ साल लेता है। यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो 20 साल, इसलिए अपराधी कानून के डर को खो देते हैं, और पीड़ित उम्मीद खो देते हैं।'
लिंग अधिकार कार्यकर्ता पूनम मुत्तरेजी के अनुसार, सामाजिक मानदंडों और असमानता में निहित समस्या को हल करने के लिए केवल कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गहरे बैठे सांस्कृतिक टैबू और राजनीतिक प्रतिरोध ने यौन हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बाधित किया है। मुत्तरेजी ने जोर देकर कहा: 'रोकथाम अपराध होने से बहुत पहले शुरू होनी चाहिए: घरों में, स्कूलों में, समुदायों में, डिजिटल स्थान में और पुलिस प्रणालियों में।'
