उज़्बेकिस्तान के ऊर्जा नियामक को गैस बाजार की शक्तियां मिलेंगी, ऊर्जा मंत्रालय व्यक्तिगत परमिट देने का अधिकार खो देगा
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उज़्बेकिस्तान के ऊर्जा नियामक को गैस बाजार की शक्तियां मिलेंगी, ऊर्जा मंत्रालय व्यक्तिगत परमिट देने का अधिकार खो देगा

उज़्बेकिस्तान में ऊर्जा बाजार विकास और विनियमन एजेंसी की शक्तियों का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें प्राकृतिक और द्रवीभूत गैस के क्षेत्र शामिल हैं। यह परिवर्तन राष्ट्रपति के 22 सितंबर को जारी आदेश द्वारा закрепित किया गया था।

इस दस्तावेज़ के अनुसार, नियामक पर बिजली बाजारों के साथ-साथ प्राकृतिक और द्रवीभूत गैस बाजारों के लिए बाजार सिद्धांतों के क्रमिक निर्माण और विनियमन के कार्य सौंपे गए हैं। पहले नियामक की मुख्य गतिविधि विशेष रूप से बिजली बाजार पर केंद्रित थी, लेकिन आदेश आधिकारिक तौर पर इसकी शक्तियों का विस्तार गैस क्षेत्र तक करता है।

आदेश के परिशिष्ट में एजेंसी के काम की मुख्य दिशाओं की एक सूची दी गई है। इनमें बिजली, प्राकृतिक और द्रवीभूत गैस बाजारों में प्रतिस्पर्धा के विकास को बढ़ावा देना और मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन सुनिश्चित करना शामिल है। नियामक प्रतिस्पर्धा कानून के पालन की निगरानी भी करेगा और बाजार के सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा।

नियामक के कर्तव्यों में इन बाजारों के प्रतिभागियों का लाइसेंसिंग और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी शामिल है। इसके अलावा, यह उत्पादन, संचरण और वितरण के दौरान तकनीकी नुकसान की गणना की कार्यप्रणाली को मंजूरी देगा। 2028 से, एजेंसी बिजली, प्राकृतिक और द्रवीभूत गैस आपूर्ति क्षेत्रों में विनियमित टैरिफ और भुगतानों को मंजूरी देना शुरू करेगी, साथ ही उपभोक्ताओं के अधिकारों की निगरानी करेगी और उनकी शिकायतों के प्रभावी प्रसंस्करण प्रणाली को लागू करेगी।

ऊर्जा मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत परमिट जारी करने की प्रथा का उन्मूलन

एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव ऊर्जा मंत्रालय के कार्यों से संबंधित है। आदेश से उस प्रथा को रद्द कर दिया जाता है जो विभाग को ईंधन-ऊर्जा उद्योग और विभिन्न संविदात्मक संबंधों, सेवाओं और अन्य वाणिज्यिक मामलों के तहत अंतिम उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत प्रकृति के परमिट जारी करने की अनुमति देती थी।

'गज़ेटा' की जानकारी के अनुसार, व्यक्तिगत निर्णयों की इस प्रणाली ने भ्रष्टाचार के जोखिम पैदा किए थे, क्योंकि इसने मंत्रालय को कुछ कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए परमिट जारी करते समय काफी स्वतंत्रता प्रदान की थी। कार्य योजना के हिस्से के रूप में ईंधन-ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी सेवाओं के सरलीकरण की भी योजना बनाई गई है, जिसमें तकनीकी शर्तों के समन्वय की प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन प्रक्रियाओं को पूरी तरह से सक्रिय मोड में स्थानांतरित करने का इरादा है, जिसके लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संबंधित दस्तावेज़ परियोजना तैयार की जाएगी।

दस्तावेज़ में ऊर्जा के पूरे नियामक ढांचे की समीक्षा और उद्योग में बाजार तंत्रों के आगे कार्यान्वयन का भी प्रावधान है। विशेष रूप से, अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों को शामिल करते हुए बिजली, प्राकृतिक और द्रवीभूत गैस बाजारों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने वाले नियमों के विकास की योजना है।

याद रखें, पहले उज़्बेकिस्तान में बड़े उपभोक्ताओं के लिए बिजली के विभेदित टैरिफ में संशोधन किया गया था। अब, 9:00 बजे से 17:00 बजे के बीच उनके लिए कम करने वाला गुणांक लागू होगा, जिससे टैरिफ 1.5 गुना कम हो जाएगा। हालांकि, रात की छूट समाप्त कर दी जाती है, और बिजली को मानक दर पर टैरिफ़ किया जाएगा।

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