अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट और जियोमार्ट पर बिना पंजीकृत शाकनाशी बेचने के लिए जुर्माना
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अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट और जियोमार्ट पर बिना पंजीकृत शाकनाशी बेचने के लिए जुर्माना

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने तीन बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिना पंजीकृत कृषि रसायन उत्पाद को बेचने और उसका विज्ञापन करने के लिए जुर्माना लगाया है।

अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट पर प्रत्येक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि जियोमार्ट पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा। यह समस्या खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शाकनाशी साइक्लोसिनोन की बिक्री से संबंधित है।

CCPA ने इन मार्केटप्लेस से झूठे विज्ञापन बंद करने और कानून का उल्लंघन करने या जीवन और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले उत्पादों की पहचान करने के लिए आंतरिक जांच करने की मांग की।

यह मामला तब शुरू हुआ जब कृषि और किसान कल्याण विभाग को भारत फसल देखभाल महासंघ (Crop Care Federation of India) से शिकायत मिली।

विभाग ने उल्लेख किया कि कीटनाशकों और शाकनाशियों को कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह पाया गया कि साइक्लोसिनोन नामक रासायनिक पदार्थ अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, और उत्पाद ने अपनी संरचना का खुलासा भी नहीं किया था।

CCPA ने कंपनियों के उन तर्कों को खारिज कर दिया कि वे तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा सूचीबद्ध उत्पादों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते।

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