भारत सरकार विदेशी कंपनियों के साथ विवाद समाधान प्रक्रिया में बड़े बदलाव की योजना नहीं बना रही है
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भारत सरकार विदेशी कंपनियों के साथ विवाद समाधान प्रक्रिया में बड़े बदलाव की योजना नहीं बना रही है

एक ऐसे स्रोत के अनुसार, जिसके पास सरकार द्वारा द्विपक्षीय निवेश समझौतों की जांच के बारे में सीधी जानकारी है, भारत विदेशी उद्यमों के साथ असहमति के समाधान तंत्र में कोई बड़ा बदलाव करने का इरादा नहीं रखता है।

भारत में काम कर रही विदेशी फर्में लंबे समय से यह शिकायत कर रही हैं कि एशिया में तीसरे स्थान पर स्थित इस अर्थव्यवस्था में विवाद समाधान एक लंबा, जटिल और आगे के निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा वाला प्रक्रिया है।

विवाद समाधान में परिवर्तनों का विवरण

विशेष रूप से, भारत एक आवश्यकता निर्धारित करता है जिसके अनुसार विदेशी कंपनियों से जुड़े विवादों पर पहले पांच वर्षों तक स्थानीय अदालतों में विचार किया जाना चाहिए, इससे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए। स्रोत के अनुसार, स्थानीय कानूनी उपायों के पूर्व उपयोग की आवश्यकता का यह सिद्धांत बरकरार रखा जाएगा।

हालांकि, दूसरे स्रोत ने बताया कि पांच साल की अवधि को कम किया जा सकता है, संभवतः दो साल तक।

कर संबंधी मामलों पर सरकार का रुख

पहले स्रोत ने यह भी कहा कि सरकार कर विवादों को निवेश संधियों के दायरे से बाहर रखेगी और कराधान पर अपने संप्रभु अधिकार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी, इस विषय को भारत के लिए 'रेड लाइन' बताते हुए।

दोनों स्रोतों, जो सरकार में काम करते हैं, ने अपनी पहचान उजागर करने से इनकार कर दिया क्योंकि विवरण गोपनीय हैं। संघीय वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

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