सरकार ने बताया कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतानों पर एमडीआर कमीशन उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा
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सरकार ने बताया कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतानों पर एमडीआर कमीशन उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा

सरकारी सूत्रों के अनुसार, 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4% व्यापार शुल्क अंतिम उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया जाएगा। यह उपाय 15 अक्टूबर को लागू होगा, जब 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन के लिए व्यापारियों पर 0.4% डीस्काउंट रेट मार्जिन (MDR) दर लगाई जाएगी। हालांकि, व्यक्तियों के बीच लेनदेन पर, राशि की परवाह किए बिना, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सरकारी सूत्रों ने विपक्षी दलों, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, की आलोचना का खंडन किया, यह दावा करते हुए कि यह उपभोक्ताओं पर कर नहीं है, क्योंकि प्रस्तावित एमडीआर का एक पैसा भी सरकारी खजाने में नहीं जाएगा। एकत्र की गई धनराशि बैंकों और यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य हितधारकों के बीच वितरित की जाएगी। योजना के अनुसार, एकत्र किए गए एमडीआर का 40% ग्राहक बैंकों को, 30% भुगतान गेटवे को, 20% यूपीआई एप्लिकेशन को और शेष 10% यूपीआई एप्लिकेशन के प्रायोजक बैंक को मिलेगा।

सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4% एमडीआर कमीशन उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। बैंक और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (Indian Banks' Association) एमडीआर शुल्कों और उपयोगकर्ताओं पर उनके प्रभाव के संबंध में गलतफहमियों को दूर करने का काम करेंगे। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया कि एमडीआर न तो कर है, न शुल्क है, और न ही अधिभार है।

सूत्रों ने यह भी कहा कि यूपीआई पर विक्रेता शुल्क के कारण नकदी लेनदेन पर लौटने की उपभोक्ताओं की चिंताएं निराधार हैं। वे उम्मीद जताते हैं कि जीएसटी परिषद 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर विक्रेता शुल्क पर 18% कर पर अधिक उपभोक्ता हित में विचार करेगी, जैसा कि बीमा प्रीमियम के मामले में किया गया था।

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) जल्द ही 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4% एमडीआर लागू करने के बारे में विभिन्न गलतफहमियों और अफवाहों को दूर करने के लिए एक सूचना अभियान चलाएगा। कुछ विशिष्ट यूपीआई लेनदेन पर 0.4% एमडीआर लागू करना डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक स्थायी राजस्व संरचना बनाने के उद्देश्य से है। एमडीआर वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल लेनदेन को संसाधित करने के लिए भुगतान सेवा प्रदाताओं को देते हैं।

15 अक्टूबर से, 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई के माध्यम से व्यक्ति से व्यापारी को भुगतान पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। शुल्क व्यापारियों द्वारा भुगतान किया जाएगा, न कि उपभोक्ताओं द्वारा, और यह 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन के लिए 300 रुपये तक सीमित होगा। निजी व्यक्तियों के बीच भुगतान, साथ ही व्यापारियों को अधिकांश दैनिक भुगतान मुफ्त रहेंगे। रेलवे, दूरसंचार, ईंधन और बीमा जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए, 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रति लेनदेन 5 रुपये का निश्चित शुल्क लिया जाएगा। स्टॉक मार्केट लेनदेन (म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज सेवाएं) पर 0.02% की कम दर है, जो 300 रुपये की सीमा तक सीमित है।

छोटे व्यापारी, जो क्यूआर कोड यूपीआई के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपये तक प्राप्त करते हैं, किसी भी नए शुल्क से पूरी तरह मुक्त हैं, जिसमें सभी व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% शामिल है। यूपीआई प्लेटफॉर्म के संचालक, एनपीसीआई ने 15 सितंबर को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कुछ यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर का प्रावधान है, जिसे डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक स्थायी आय प्रणाली बनाने के उद्देश्य से किया गया था। छोटे व्यापारियों के यूपीआई उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कोष बनाया जाएगा, जिसमें एमडीआर संग्रह की कुल राशि का 5% भेजा जाएगा। यह पहल यूपीआई स्वीकृति का विस्तार करेगी, निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करेगी और भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे व्यवसायों के समावेश में तेजी लाएगी।

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15 अक्टूबर से UPI नियमों में बदलाव लागू होंगे: MDR कमीशन कौन भुगतान करेगा
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15 अक्टूबर से UPI नियमों में बदलाव लागू होंगे: MDR कमीशन कौन भुगतान करेगा

15 अक्टूबर से UPI नियमों में कमीशन से संबंधित बदलाव लागू हो रहे हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि खर्च कौन उठाएगा, UPI के माध्यम से भुगतान के लिए क्या बदलाव होंगे और नया कमीशन वास्तव में कौन भुगतान करेगा।

15 अक्टूबर 2026 से, कुछ विक्रेता 2000 रुपये से अधिक की कुछ UPI भुगतानों के लिए MDR का भुगतान करेंगे। यह शुल्क अंतिम उपयोगकर्ता पर नहीं, बल्कि विक्रेता पर लगाया जाता है।

MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) एक शुल्क है जो उपयुक्त विक्रेताओं से कुछ UPI भुगतानों को स्वीकार करने के लिए लिया जाता है। 15 अक्टूबर से मानक MDR 2000 रुपये से अधिक के भुगतानों के लिए उपयुक्त विक्रेताओं के लिए 0.4% होगा।

'व्यक्ति से व्यक्ति' (P2P) प्रकार के भुगतान राशि की परवाह किए बिना पूरी तरह से मुफ्त बने रहेंगे, और निजी व्यक्तियों के लिए मुफ्त उपयोग पर कोई नई मासिक सीमा या कोटा लागू नहीं किया जाएगा।

नया MDR 'व्यक्ति से विक्रेता' (P2M) प्रकार के मानक भुगतानों पर लागू होता है। 2000 रुपये से अधिक की राशि पर 0.4% MDR लागू होगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर MDR 300 रुपये तक सीमित होगा।

ईंधन, रेलवे, दूरसंचार, बीमा और उपयोगिताओं जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए, 2000 रुपये से अधिक के संबंधित भुगतानों के लिए MDR 5 रुपये की निश्चित राशि है। म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों, ब्रोकर्स और डीलरों के संबंध में, MDR दर 0.02% है, जिसकी सीमा 300 रुपये तक है।

छोटे विक्रेता, जो QR कोड UPI के माध्यम से प्रति माह 100,000 रुपये तक प्राप्त करते हैं, शून्य MDR का उपयोग करना जारी रखेंगे। हालांकि, यदि वे लगातार तीन महीनों के भीतर इस राशि से अधिक हो जाते हैं, तो वे सामान्य P2M श्रेणी में चले जाएंगे।

यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि कमीशन विक्रेता द्वारा भुगतान किया जाता है, न कि ग्राहक द्वारा। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि विक्रेता MDR को खरीदारों पर स्थानांतरित न करें। इसके अलावा, UPI एप्लिकेशन में इस प्रणाली के भीतर प्लेटफॉर्म शुल्क या छिपे हुए शुल्क स्थापित करना प्रतिबंधित है।

UPI प्रणाली बड़ी है और इसके संचालन के लिए लागत की आवश्यकता होती है। नया ढांचा भुगतान बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, नवाचार और ग्राहक सेवा के विकास का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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सरकार ने UPI के माध्यम से भुगतान के लिए विक्रेता छूट कमीशन दर (MDR) शुरू करने की घोषणा की है। 15 सितंबर को हुई UPI संचालन समिति की बैठक में यह तय किया गया कि 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए UPI MDR कमीशन 40 आधार अंक, या 0.4 प्रतिशत होगा। इसका मतलब है कि विक्रेताओं को 2000 रुपये से अधिक के भुगतानों पर 0.4% का भुगतान करना होगा।

नया UPI MDR विनियमन 15 अक्टूबर 2026 से कुछ विक्रेताओं (P2M) के लिए प्रभावी होगा। इस दौरान ग्राहकों को कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। यदि स्थानांतरण UPI उपयोगकर्ताओं के बीच होता है तो कमीशन लागू नहीं होगा।

नए नियमों के अनुसार, छोटे विक्रेता जो QR कोड के माध्यम से मासिक रूप से 100,000 रुपये तक कमाते हैं, उन्हें MDR का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे और ईंधन जैसी विशेष श्रेणियों के लिए, 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 5 रुपये का निश्चित शुल्क लिया जाएगा, जबकि अन्य P2M लेनदेन पर 0.4% कमीशन लागू होगा, लेकिन अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी।

इसका तात्पर्य है कि 2000 रुपये से अधिक की राशि का व्यक्तिगत भुगतान विक्रेता (P2M) को करते समय, प्राप्तकर्ता को MDR के रूप में अधिकतम 300 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, ईंधन और डीजल के लिए, UPI के माध्यम से विक्रेता के लिए MDR कमीशन अधिकतम 5 रुपये होगा।

नए प्रावधानों में यह भी शामिल है कि 2000 रुपये से कम राशि प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को कोई कमीशन नहीं देना होगा, जो सभी मामलों का 95% है। इस प्रकार, यह कमीशन केवल 5% विक्रेताओं पर पड़ेगा। इस पहल के तहत, सरकार छोटे व्यापारियों और स्तर 3 बाजारों के लिए डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण हेतु एक विशेष कोष बनाएगी।

सरकार इन मानदंडों को लागू करने का कारण बताती है कि UPI एक बहुत बड़ी प्रणाली बन गई है जिसके सुरक्षित संचालन के लिए धन की आवश्यकता है। धोखाधड़ी को रोकने और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ निरंतर नवाचार के लिए निवेश आवश्यक है। सरकार UPI भुगतानों पर MDR लागू करके यह कोष बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि केवल सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहना संभव नहीं है और न ही इस तरह से जारी रखा जा सकता है।

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