भारतीय शेयर बाजार की निगरानी करने वाली संस्था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, निवेश के दायरे का विस्तार होगा, जिससे पोर्टफोलियो मैनेजरों की पहुँच विभिन्न नए विकल्पों तक बढ़ जाएगी।
पहले पोर्टफोलियो मैनेजरों के निवेश के कुछ निश्चित मार्ग थे, लेकिन अब उनका दायरा IPO, विदेशी शेयरों, डेट सिक्योरिटीज, REIT, InvIT, सेटलमेंट और विज्ञापनों से संबंधित कई नए विकल्पों तक फैलने वाला है।
SEBI ने 2020 के पुराने विनियमों के स्थान पर 2026 के नए पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशन को मंजूरी दी है। इस नए नियम के तहत, पोर्टफोलियो मैनेजर्स (PMS) के लिए निवेश के अवसर बढ़ेंगे। अब वे विदेशी सूचीबद्ध शेयरों, डेट सिक्योरिटीज, REIT, विदेशी म्यूचुअल फंड, ETF, इंडेक्स फंड और विदेशी सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश कर पाएंगे, बशर्ते SEBI द्वारा निर्धारित नियम और सीमाएं लागू रहें।
इसके अतिरिक्त, यदि क्लाइंट की सहमति प्राप्त हो जाती है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर अपने कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) का 10 प्रतिशत तक इन्वेस्टमेंट-ग्रेड वाले अनलिस्टेड नॉन-कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज में भी निवेश कर सकते हैं।
नए SEBI नियमों के अंतर्गत, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए IPO और प्राइमरी मार्केट डेट में निवेश का मार्ग भी सुगम बनाया गया है। इसका अर्थ है कि PMS के माध्यम से धन संभालने वाले निवेशकों के लिए शेयर बाजार में नए शेयरों के आने पर निवेश का विकल्प भी विस्तारित होगा।
साथ ही, भारतीय म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान स्कीम्स में निवेश की अनुमति भी दी गई है, जिसमें ETF, इंडेक्स फंड और स्पेशलाइज्ड इनवेस्टमेंट फंड शामिल हैं। इस सुविधा के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
निवेश विकल्पों को बढ़ाने के साथ-साथ, SEBI ने नियमों को सरल बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। नए PMS नियमों के दस्तावेज़ का आकार 70 पृष्ठों से घटाकर 33 पृष्ठ कर दिया गया है, और SEBI के अनुसार, इसमें शब्दों की संख्या लगभग 42 प्रतिशत कम हुई है। यह कदम पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए नियमों को समझना और उनका अनुपालन करना पहले की तुलना में आसान बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
SEBI ने इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर की एक नई अवधारणा को भी अनुमोदित किया है। ऐसे फंड मैनेजर पंजीकृत पोर्टफोलियो मैनेजर के सहयोग से क्लाइंट का पोर्टफोलियो प्रबंधित कर सकेंगे, हालांकि उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही पंजीकृत पोर्टफोलियो मैनेजर की ही बनी रहेगी। प्रिंसिपल ऑफिसर बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी शर्तों में भी ढील दी गई है। इसके अलावा, 100 करोड़ रुपये से कम AUM वाले पोर्टफोलियो मैनेजर्स को डीलिंग रूम की अनिवार्य शर्त से छूट मिलेगी, हालांकि उन्हें ऑडिट ट्रेल और मजबूत आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना होगा।
SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए भी एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। अब FPI फिजिकली सेटल्ड नॉन-एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में भाग ले सकेंगे। ये कैपिटल मार्केट के ऐसे अनुबंध होते हैं जिनका अंतर्निहित मूल्य कृषि उत्पादों को छोड़कर अन्य कच्चे माल, धातुओं या ऊर्जा स्रोतों से निर्धारित होता है। हालांकि, इसके लिए एक समय सीमा तय की गई है; FPI को टेंडर अवधि शुरू होने से पहले और समाप्ति से कम से कम तीन दिन पहले अपनी स्थिति समाप्त करनी होगी।
SEBI ने एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स की श्रेणी का विस्तार भी किया है। अब जो व्यक्तिगत निवेशक 5 करोड़ रुपये की संपत्ति रखते हैं और 20 करोड़ रुपये वाले बॉडी कॉर्पोरेट्स भी कुछ मौजूदा आय और शुद्ध संपत्ति की शर्तों को पूरा करने पर इस श्रेणी में शामिल हो सकेंगे। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर ऐसे निवेशक माने जाते हैं जिनमें कुछ विशिष्ट निवेश विकल्पों में निवेश करने की अधिक वित्तीय क्षमता होती है।
वित्तीय कंपनी या मार्केट इंटरमीडियरी के विज्ञापन में सेलिब्रिटी की उपस्थिति के संबंध में भी नियम स्थापित किए गए हैं। SEBI ने कॉमन एडवरटाइजमेंट कोड को मंजूरी दी है। इस कोड के तहत, सेलिब्रिटी किसी ब्रांड या कंपनी का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वे किसी विशेष वित्तीय उत्पाद या सेवा का सीधा समर्थन नहीं कर पाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि विज्ञापन में सेलिब्रिटी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन वह यह दावा नहीं कर पाएगा कि निवेशक किसी विशिष्ट वित्तीय उत्पाद को खरीदें या उसमें निवेश करें।
शेयर बाजार से जुड़े विवादों और नियमों के उल्लंघन के मामलों में सेटलमेंट की प्रक्रिया में भी बदलाव किया जाएगा। SEBI ने सेटलमेंट राशि निकालने के लिए एक नया सूत्र स्वीकृत किया है। 10 लाख रुपये तक के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक सेटलमेंट का प्रावधान होगा। गलत तरीके से अर्जित राशि, बचाए गए नुकसान या निवेशकों को हुए नुकसान की वसूली को अलग से निर्धारित किया जाएगा। नए सूत्र का उद्देश्य सेटलमेंट राशि तय करते समय एक ही नुकसान या राशि की दोहरी गणना की समस्या को हल करना है।
SEBI के आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 24-25 में सेटलमेंट के 703 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि वित्त वर्ष 25-26 में 439 आवेदन आए और 170 मामलों का निपटारा किया गया। SEBI ने 1 अप्रैल 2014 से 30 सितंबर 2015 के बीच BSE के इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस में गैर-वास्तविक व्यापार से संबंधित मामलों के लिए चौथी सेटलमेंट स्कीम, 2026 को भी मंजूरी दे दी है।
