भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उन उत्पादों पर 'पनीर' शब्द के उपयोग को सीमित करने का प्रस्ताव दिया है जो दूध से प्राप्त सामग्री से नहीं बनाए जाते हैं। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्पाद की संरचना और प्रकृति के बारे में गुमराह होने से रोकना है।
खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों (बिक्री पर प्रतिबंध और सीमाएं) के मसौदे के अनुसार, 2026 के संशोधनों के तहत, जिन उत्पादों को वर्तमान में 'डेयरी संदर्भ में एनालॉग' श्रेणी में लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत किया गया है, उन्हें अपने नाम, लेबलिंग और विपणन में 'पनीर' शब्द का उपयोग बंद करना होगा।
प्रस्तावित संशोधन स्पष्ट रूप से सीमित श्रेणी को 'दूध से प्राप्त घटकों से निर्मित पनीर' के रूप में परिभाषित करता है। FSSAI ने हितधारकों से इस मसौदे पर अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है, जिन पर अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के बाद विचार किया जाएगा।
यह अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की गई थी और 23 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।
