यूपी सरकार ने नकली दवाओं की बिक्री के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए
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यूपी सरकार ने नकली दवाओं की बिक्री के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए

नकली, जाली और निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं की बिक्री को प्रभावी ढंग से रोकने, साथ ही उचित मूल्य पर जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यूपी खाद्य और दवा नियंत्रण विभाग ने विशेष छूट के साथ संस्थागत आपूर्ति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं।

विभाग ने कंपनियों, C&F एजेंटों, सुपरएग्रीगेटर्स और स्टॉकिस्ट स्तर पर बिलिंग और वास्तविक दवा आपूर्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

यह पाया गया कि विभिन्न दवा निर्माता और वितरक डॉक्टरों, अस्पतालों और नर्सिंग होम की जरूरतों के लिए अपने C&F एजेंटों, सुपरएग्रीगेटर्स या स्टॉकिस्टों को विशेष छूट प्रदान करते हैं।

कुछ मामलों में, कंपनियां या C&F एजेंट दवाओं का बिल डॉक्टर या संस्थान के नाम पर नहीं बनाते हैं जिन्हें दवाएं नियत हैं, बल्कि अपने स्टॉकिस्ट के नाम पर बनाते हैं। इसके बाद, स्टॉकिस्ट दवाएं उस डॉक्टर, अस्पताल या नर्सिंग होम को नहीं पहुंचाता है जिसका उल्लेख बिल में है, बल्कि किसी अन्य फार्मासिस्ट या कंपनी को पहुंचाता है।

नियंत्रण विभाग के आयुक्त रोशान जेकब द्वारा जारी आदेश के अनुसार, स्टॉकिस्टों द्वारा बिक्री में वृद्धि इस तथ्य के कारण होती है कि वे विशेष छूट पर प्राप्त दवाओं को अन्य थोक विक्रेताओं की तुलना में कम कीमत पर बेच सकते हैं।

इसका स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब विशेष या सस्ती दवाओं के रूप में नकली बिल बनाकर नकली और जाली दवाओं की बिक्री की जाती है।

विभाग ने उल्लेख किया कि ऐसे कार्यों का पता नकली और निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं के खिलाफ अभियान के दौरान चला, और उन्हें अवैध व्यापार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक बताया।

नए निर्देशों के अनुसार, कंपनी, C&F एजेंट, सुपरएग्रीगेटर और स्टॉकिस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि बिलिंग वास्तव में उस डॉक्टर या संस्थान के नाम पर की जाए जिसे दवा की आपूर्ति नियत है।

इसके अलावा, बिल में विभिन्न संस्थाओं को 'बिल टू' (किसके नाम पर बिल भेजा जाता है) और 'शिप्ड टू' (कहाँ माल भेजा जाता है) के रूप में इंगित करने के दुरुपयोग को भी रोकना आवश्यक है। यानी, यदि बिल किसी विशिष्ट डॉक्टर या संस्थान के नाम पर बनाया गया है, तो आपूर्ति उसी निर्धारित स्थान पर होनी चाहिए।

विशेष छूट पर आपूर्ति की गई दवाओं के पुनर्वितरण और गैरकानूनी उपयोग को रोकने के लिए, यह अनिवार्य हो गया है कि इन दवाओं के लेबल और पैकेजिंग पर निर्माता या C&F कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से 'INSTITUTIONAL SUPPLY' (संस्थागत आपूर्ति) लिखा हो। यह उपाय दवा की पहचान संस्थागत आपूर्ति के लिए नियत के रूप में आसान बनाएगा, जिससे उसे अवैध रूप से सामान्य बाजार में पुनर्निर्देशित होने से रोका जा सकेगा।

दवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार, डॉक्टर से परामर्श के बाद बेची जाने वाली दवाओं - H, H1 और X सूचियों की दवाओं की आपूर्ति के संबंध में निर्देशों को स्पष्ट किया गया है। ऐसी दवाओं की आपूर्ति केवल एक पंजीकृत डॉक्टर, अस्पताल, पॉलीक्लिनिक या नर्सिंग होम से लिखित और हस्ताक्षरित खरीद आदेश के आधार पर की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, संबंधित खरीद आदेश की प्रति कम से कम दो वर्षों तक रखना अनिवार्य है।

विभाग ने जोर दिया कि यदि किसी कंपनी द्वारा दवाओं की अनधिकृत आपूर्ति का पता चलता है, तो 1940 के दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम और संबंधित नियमों के अनुसार मामला दर्ज किया जाएगा।

विभाग ने कहा कि दवा एक आवश्यक वस्तु है, और 1956 के आवश्यक वस्तुओं के कानून के अनुसार, जिसे दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013 के साथ देखा जाता है, जनता के लिए दवाओं की उपलब्धता बनाए रखी जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से विशेष छूट पर दवाओं की बिक्री की पारदर्शिता प्रणाली, आपूर्ति की सही पहचान और गैरकानूनी पुनर्वितरण को रोकने के लिए बनाई गई थी।

विभाग ने सभी संबंधित कंपनियों, C&F एजेंटों, सुपरएग्रीगेटर्स, स्टॉकिस्टों और फार्मासिस्टों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

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