सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह परिवर्तन 16 सितंबर को मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद 17 सितंबर, 2026 को लागू हुआ, और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अगले दिन समाचार पत्र में संबंधित अधिसूचना प्रकाशित की। पहले, यह सीमा सितंबर 2014 से अपरिवर्तित थी।
यह वृद्धि इस बात पर सवाल उठाती है कि यह कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करेगी: क्या मासिक रूप से वेतन से अधिक राशि काटी जाएगी, और क्या नियोक्ता को अपना योगदान बढ़ाना होगा?
ईपीएफ की वेतन सीमा क्या है?
ईपीएफ की वेतन सीमा वह वेतन सीमा है जिसका उपयोग ईपीएफ प्रणाली में अनिवार्य कवरेज निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पुराने 15,000 रुपये की सीमा के साथ, जिन कर्मचारियों का वेतन इस राशि से अधिक था, वे लागू नियमों के आधार पर स्वचालित रूप से ईपीएफ के अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते थे।
अब जब सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, तो 15,000 से 25,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले कर्मचारी उपयुक्त शर्तों को पूरा करने पर ईपीएफओ के अनिवार्य कवरेज के दायरे में आ सकते हैं। सरकार के अनुमानों के अनुसार, इस कदम से सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में लगभग 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को शामिल किया जा सकेगा।
यह आवश्यक नहीं है कि सभी 3,000 रुपये ईपीएफ में जमा करना शुरू करें। सामान्यतः बताई जाने वाली 3,000 रुपये की राशि संशोधित सीमा 25,000 रुपये पर कर्मचारी के 12% योगदान दर को लागू करके गणना की जाती है। पिछली सीमा 15,000 रुपये पर यह योगदान 1,800 रुपये था। इसलिए, जहां पहले कर्मचारी का पीएफ योगदान 1,800 रुपये तक सीमित था, और नई सीमा योगदान की गणना के लिए आधार बन जाती है, वहां कर्मचारी का योगदान प्रति माह 1,200 रुपये बढ़ सकता है। हालांकि, उच्च वेतन सीमा का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक कर्मचारी का योगदान स्वचालित रूप से 1,800 से 3,000 रुपये हो जाएगा; वास्तविक योगदान कर्मचारी के लागू वेतन घटकों और मौजूदा पीएफ योजना पर निर्भर करता है।
