FSSAI ने एनालॉग पनीर के लेबलिंग के लिए नए नियम पेश किए, दूध आधारित न होने पर 'पनीर' शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया
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Aaj Tak
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FSSAI ने एनालॉग पनीर के लेबलिंग के लिए नए नियम पेश किए, दूध आधारित न होने पर 'पनीर' शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एनालॉग पनीर की लेबलिंग के लिए सख्त नियम निर्धारित करने वाला एक नया मसौदा दस्तावेज़ जारी किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, वे उत्पाद जो दूध से नहीं बने हैं, उन्हें 'पनीर' नाम से बेचा नहीं जा सकेगा।

FSSAI इस बात पर जोर देता है कि उपभोक्ताओं को खरीदे गए खाद्य पदार्थों की सामग्री स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। यह प्रस्ताव गैर-डेयरी सामग्री से बने उत्पादों के नामों, लेबल और विपणन में 'पनीर' शब्द के उपयोग को सीमित करता है।

बाजार में कई ऐसे उत्पाद मौजूद हैं जो बाहरी रूप से पनीर जैसे दिखते हैं, लेकिन वे दूध या डेयरी उत्पादों के बजाय वैकल्पिक घटकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इन घटकों में वनस्पति तेल, स्टार्च और अन्य गैर-डेयरी पदार्थ शामिल हो सकते हैं। इन उत्पादों को आमतौर पर डेयरी उत्पादों के एनालॉग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

FSSAI के मसौदे के अनुसार, ऐसे उत्पादों को 'पनीर' नाम से बेचना या बढ़ावा देना प्रतिबंधित किया जा सकता है; उन्हें अपने वास्तविक संघटक का उल्लेख करते हुए बाजार में आना होगा। यह खरीदारों को यह पहचानने में मदद करेगा कि वे दूध से बना असली पनीर खरीद रहे हैं या कोई अन्य उत्पाद।

इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य लेबलिंग प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाना है। अक्सर उपभोक्ता पैकेजिंग देखकर उत्पाद को असली पनीर मान लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि दूध के बजाय अन्य सामग्री का उपयोग किया गया है। FSSAI मांग करता है कि उत्पाद की पैकेजिंग पर उसकी वास्तविक पहचान स्पष्ट रूप से बताई जाए, जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार निर्णय ले सकें, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो केवल डेयरी उत्पाद खरीदना चाहते हैं।

यह प्रस्ताव न केवल नए उत्पादों को प्रभावित करता है, बल्कि बाजार में पहले से मौजूद कुछ वस्तुओं को भी प्रभावित कर सकता है। इस मसौदे के अनुसार, नए नियमों को उन उत्पादों पर भी लागू किया जा सकता है जिनके पास पहले से लाइसेंस या पंजीकरण है।

कंपनियों को ऐसे नाम और लेबल विकसित करने होंगे जिससे उत्पाद की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट हो। यानी, यदि उत्पाद दूध से नहीं बना है, तो उसे केवल 'पनीर' नाम से नहीं बेचा जा सकता।

FSSAI ने इस मसौदे पर हितधारकों से राय और आपत्तियां मांगी हैं। इस प्रक्रिया में खाद्य उद्योग के प्रतिनिधि, कंपनियां और आम नागरिक भाग ले सकते हैं, जिन्हें 60 दिनों का समय दिया गया है। एकत्रित टिप्पणियों और सुझावों पर नियमों को अंतिम रूप देने से पहले विचार किया जाएगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि FSSAI का यह दस्तावेज़ केवल एक मसौदा है और अंतिम विनियमन नहीं है। इसलिए, नए नियम अभी तक बाजार में सभी एनालॉग उत्पादों पर लागू नहीं हुए हैं। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इससे डेयरी उत्पादों की लेबलिंग और विपणन विधियों में बदलाव आ सकता है, जो सीधे तौर पर पनीर जैसे दिखने वाले लेकिन गैर-डेयरी घटकों से बने उत्पादों को प्रभावित करेगा।

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