शिक्षक स्कूलों में बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि, समय-समय पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब शिक्षक शारीरिक हिंसा का प्रयोग करते हैं या छात्रों के प्रति अनुचित व्यवहार करते हैं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में, ऐसे शिक्षक के खिलाफ शिकायत मिलने पर, विभागीय जांच से लेकर नौकरी से हटाने तक कार्रवाई की जा सकती है।
यह सवाल उठता है कि क्या निजी स्कूलों पर भी यही नियम लागू होते हैं। क्या निजी स्कूलों के शिक्षकों पर बच्चों को शारीरिक दंड देने से संबंधित वही मानदंड लागू होते हैं?
पुष्टि की जाती है कि निजी स्कूल इन नियमों से बाहर नहीं हैं। RTE अधिनियम के प्रावधान राज्य और निजी दोनों स्कूलों पर मान्यता के संबंध में लागू होते हैं। CBSE से संबद्ध स्कूलों को CBSE संबद्धता चार्टर और संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है। CBSE ने स्कूलों में बच्चों को हिंसा से बचाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं।
परिषद के नियमों के अनुसार, स्कूल प्रबंधन समिति को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। स्कूल प्रशासन को मौजूदा नियमों के अनुसार शिक्षकों और कर्मचारियों से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में उपाय करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
मुख्य अंतर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में निहित है। सरकारी शिक्षक के मामले में, जांच सरकारी सेवा नियमों के तहत की जा सकती है। जबकि निजी स्कूल में शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई स्कूल के आंतरिक नियमों, संबंधित राज्य के कानून, और यदि स्कूल CBSE से संबद्ध है, तो CBSE के नियमों के अनुसार की जा सकती है।
इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि बच्चे को पीटने वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई केवल सरकारी स्कूलों में की जा सकती है। बच्चों को शारीरिक दंड या हिंसा से बचाने वाले नियम निजी शिक्षण संस्थानों में भी लागू होते हैं। हालांकि, निजी स्कूल से शिक्षक को निलंबित करने या बर्खास्त करने की प्रक्रिया सरकारी स्कूल की प्रक्रिया से भिन्न हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्कूल किस परिषद से जुड़ा है, संबंधित राज्य में कौन से नियम लागू हैं, और शिक्षक को किन शर्तों पर नियुक्त किया गया था।
