कृषि में किसान अक्सर फसल की समस्याओं के बजाय वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हैं। सिंचाई, आवश्यक कृषि उपकरण खरीदने या खेत पर स्थायी संरचनाएं बनाने के लिए महत्वपूर्ण धन की आवश्यकता होती है, और महंगे ऋण किसानों की स्थिति को और खराब कर देते हैं।
इस समस्या को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 23 सितंबर 2026 को शुरू किया गया था। शर्तों के अनुसार, छोटे और मध्यम किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण 6% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, जो किसान समय पर भुगतान करते हैं, उन्हें राज्य से ब्याज पर 5% की सब्सिडी मिलेगी।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि में दीर्घकालिक निवेश के लिए कम ब्याज दर पर पूंजी तक पहुंच प्रदान करना है। यह केवल खेती के दैनिक खर्चों को कवर करने का तंत्र नहीं है; इसका उद्देश्य किसानों को अपनी संपत्तियों की क्षमता बढ़ाने में मदद करने वाले संसाधन और बुनियादी ढांचा बनाने में सहायता करना है।
इस योजना के तहत, योग्य किसान 6% वार्षिक रियायती दर पर 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ऋण पर ब्याज का 5% सब्सिडी देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, यह बोनस केवल उन किसानों के लिए उपलब्ध है जो अपनी मासिक किस्तों का भुगतान समय पर करते हैं।
कार्यक्रम का मुख्य लाभ कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने की क्षमता है। यह किसानों को कृषि की बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत सस्ता ऋण प्राप्त करने की अनुमति देगा। प्राप्त धन का उपयोग सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण, मशीनरी या अन्य स्थायी कृषि संपत्ति बनाने के लिए किया जा सकता है।
सरकारी लक्ष्य यह है कि सस्ती ऋण सुविधा के माध्यम से किसान अपने खेत में निवेश कर सकें, जिससे उनकी उत्पादकता और आय की वृद्धि क्षमता मजबूत हो सके।
केवल 6% की कम दर ही इस कार्यक्रम को आकर्षक नहीं बनाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज का 5% सब्सिडी प्रदान करेगी। हालांकि, यह लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि किसान निर्धारित समय पर भुगतान करता है या नहीं। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसान ऋण प्राप्त करने के बाद भुगतान की तारीखों और शर्तों पर ध्यान दे। समय पर भुगतान न करने से ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के छोटे और मध्यम किसानों के लिए है। कार्यक्रम का संचालन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव ग्राम विकास बैंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। किसान के पास भूमि उपयोग और कृषि से संबंधित कानूनी दस्तावेज होने चाहिए। भूमि के दस्तावेज, जैसे खसरा-खतौनी, आवेदन जमा करने के लिए सही और अद्यतन होने चाहिए।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कार्यक्रम केवल उन किसानों तक सीमित नहीं है जिन्होंने पहले कभी ऋण नहीं लिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिन किसानों के पहले से ऋण है, वे भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, हालांकि स्वीकार्यता का अंतिम निर्णय दस्तावेजों की जांच और बैंक की आवश्यकताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगा।
ऋण के विशिष्ट उपयोग के बारे में जानकारी इस खंड में विस्तृत नहीं है।
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव ग्राम विकास बैंक के माध्यम से, और सरकार द्वारा ऑनलाइन जमा करने के लिए शुरू किए गए एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा, किसान प्रक्रिया जानने के लिए निकटतम सहकारी बैंक शाखा में संपर्क कर सकता है। आवेदन जमा करते समय, किसान को पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी और भूमि दस्तावेजों की तैयारी करनी होगी। आमतौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण और भूमि रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज़ मांगे जाते हैं। बैंक विशिष्ट उद्देश्य के लिए ऋण की लागत और आवश्यकता का वर्णन करने वाली परियोजना रिपोर्ट भी मांग सकता है।
आवेदन जमा करने के बाद, बैंक किसान और उसके दस्तावेजों की पात्रता की जांच करेगा। भूमि रिकॉर्ड, ऋण की आवश्यकता और नियोजित कृषि कार्यों की जानकारी की जांच की जाएगी। फिर बैंक अपने नियमों के अनुसार ऋण जारी करने का निर्णय लेगा। इसलिए, आवेदन करने से पहले किसान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके भूमि दस्तावेज, जिसमें खतौनी शामिल है, अद्यतन हैं। बैंक को किसी भी मौजूदा या बकाया पिछले ऋण के बारे में सटीक जानकारी भी प्रदान करना आवश्यक है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। बजटीय दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे और मध्यम किसानों को दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना और कोऑपरेटिव ग्राम विकास बैंक का समर्थन करना है। कार्यक्रम के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन की योजना है। आंकड़ों के अनुसार, अगले पांच वर्षों में लगभग 5 लाख किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
यदि आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे या मध्यम किसान हैं और कृषि में किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए धन की आवश्यकता है, तो निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें:
- ऋण: अधिकतम 6 लाख
- ब्याज दर: 6% प्रति वर्ष
- ब्याज सब्सिडी: 5%
- ऋण का प्रकार: दीर्घकालिक कृषि ऋण
- मुख्य लाभार्थी: उत्तर प्रदेश के छोटे और मध्यम किसान
- आवेदन जमा करना: कोऑपरेटिव ग्राम विकास बैंक / ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
- महत्वपूर्ण शर्त: समय पर भुगतान
कार्यक्रम का मुख्य कार्य किसानों पर महंगे ऋणों का बोझ कम करना और कृषि में दीर्घकालिक निवेश के लिए सस्ते पूंजी तक पहुंच प्रदान करना है। इस प्रकार, जिन किसानों को सिंचाई, उपकरण या अन्य कृषि संपत्ति के लिए धन की आवश्यकता है, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

