खेती करने वाले किसानों के लिए, जो खेतों की जुताई के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, एक महत्वपूर्ण खबर आई है: अब वे सरकार के समर्थन से अपना ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण खरीद सकते हैं।
सरकार किसानों को ट्रैक्टर और कृषि के लिए अन्य उपकरणों की खरीद को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है, जिससे महत्वपूर्ण सब्सिडी प्रदान करके महंगे उपकरणों को अधिक सुलभ बनाया जा सके।
राज्य द्वारा लागू यह कार्यक्रम 'सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन' या SMAM कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगी कृषि मशीनरी की खरीद पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और कृषि क्षेत्र में मशीनों के उपयोग को बढ़ाना है।
इस योजना के तहत, सरकार ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर, क्रशर, स्प्रेयर और अन्य जैसे कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है। यह कार्यक्रम 2014-15 से संचालित हो रहा है और कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में सरकारी पहलों में से एक बना हुआ है।
जुलाई 2026 तक, इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के निजी किसानों को 21.61 मिलियन कृषि मशीनें वितरित की गई हैं, और कुल सहायता राशि ₹9.404.47 बिलियन रुपये रही है।
सब्सिडी उपकरण की लागत को काफी कम कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान 6 मिलियन रुपये का ट्रैक्टर चुनता है, तो सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के बाद उसकी कीमत 3 मिलियन रुपये तक गिर सकती है, क्योंकि सरकार इस खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान करती है।
सब्सिडी ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटर, सीड ड्रिल, जीरो सीड ड्रिल, बहु-फसल सीड ड्रिल, हार्वेस्टर, हार्वेस्टर-ट्रैक्टर, क्रशर, बहु-फसल क्रशर, पुआल चॉपर, कटींग मशीन, हाथ से स्प्रेयर, कंबाइन, सपोर्ट, फसल कटाई मशीन और बागवानी उपकरण सहित विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर लागू होती है।
आवेदन जमा करने के लिए आधार पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, बैंक पासबुक की प्रति, अतिरिक्त पहचान पत्र और व्यय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
सही कार्य क्रम का पालन करना महत्वपूर्ण है: पहले मशीन खरीदना और फिर सब्सिडी के लिए आवेदन करना संभव नहीं है। मानक DBT कार्यप्रवाह में पोर्टल पर पंजीकरण और मशीन के लिए आवेदन करना, उसके बाद उपलब्ध डीलर का चयन करना और अंत में खरीद और मशीन बिल की जांच शामिल है।
