पश्चिम बंगाल में छात्रों की कमी के कारण 933 स्कूलों को बंद किया गया; फिर से खोलने की संभावना पर विचार किया जा रहा है
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Aaj Tak
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पश्चिम बंगाल में छात्रों की कमी के कारण 933 स्कूलों को बंद किया गया; फिर से खोलने की संभावना पर विचार किया जा रहा है

राज्य पश्चिम बंगाल में शून्य नामांकन के कारण 933 शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था। इन स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च कक्षाएं शामिल हैं। वर्तमान में, राज्य सरकार इन शैक्षिक संस्थानों को फिर से खोलने की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को स्कूलों के डेटा की जांच करने का निर्देश दिया है। कर्मचारियों को वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से इन संस्थानों का दौरा करना होगा। इसके बाद स्कूलों को फिर से शुरू करने या उनके भवनों का उपयोग अन्य सरकारी उद्देश्यों के लिए करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने उल्लेख किया कि इन स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है, और यह समस्या पिछले बीस वर्षों से बनी हुई है। पिछले पांच वर्षों में स्थिति गंभीर हो गई है, जिसके कारण 933 स्कूल बंद करने पड़े। सरकार विभिन्न विभागों के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान पर काम कर रही है, और इन संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों की संख्या का भी पता लगाया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला प्रमुखों को एक विशेष समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति का नेतृत्व जिला प्रमुख करेंगे और इसमें जिला शिक्षा निरीक्षक और जिला स्कूल निरीक्षक शामिल होंगे। समिति को शून्य नामांकन वाले सभी स्कूलों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना होगा। स्कूल भवन, कक्षाओं, भूमि क्षेत्र और अन्य बुनियादी ढांचे की सुविधाओं की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। भूमि और भवन की स्थिति, जिसमें स्वामित्व के अधिकार के मुद्दे, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है, की भी जांच की जाएगी। स्कूल तक परिवहन पहुंच का मूल्यांकन किया जाएगा।

सरकार ने कहा है कि जो स्कूल भवन वर्तमान में उपयोग में नहीं हैं, उन्हें अन्य उद्देश्यों के लिए पुन: उपयोग किया जा सकता है। इन परिसरों को शिक्षण केंद्र, चिकित्सा केंद्र और ग्रामीण या कृषि विकास केंद्र बनाया जा सकता है। संबंधित विभागों से परामर्श के बाद ऐसे स्थानों का उपयोग सार्वजनिक या अन्य सरकारी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।

इस बीच, सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी निर्णय से बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को स्कूली शिक्षा तक पहुंच की आवश्यकता होती है।

समितियां बंद स्कूलों को फिर से शुरू करने की संभावनाओं का भी मूल्यांकन करेंगी। यदि उनमें से किसी में नए छात्रों के नामांकन की क्षमता है, तो उसे फिर से खोलने या उसकी संरचना में बदलाव करने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों से 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। इन रिपोर्टों में शून्य नामांकन वाले प्रत्येक स्कूल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही यह भी बताया जाना चाहिए कि क्या स्कूल को बनाए रखा जाना चाहिए, इसे फिर से शुरू किया जाना चाहिए या भवन का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।

शिक्षा के अतिरिक्त मंत्री बिनोद कुमार के ज्ञापन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का उल्लेख है, जिस पर इन संपत्तियों के उपयोग के लिए विचार किया जा सकता है। हालांकि, मंत्री दीपक बर्मन ने कहा कि सरकार स्कूलों की संपत्ति को पूरी तरह से पीपीपी मॉडल के तहत सौंपने का इरादा नहीं रखती है, और वर्तमान में वह इन स्कूलों और उनकी संपत्तियों के उपयोग के सर्वोत्तम विकल्पों का अध्ययन कर रही है।

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