उज़्बेकिस्तान के सामाजिक संस्थानों को शुल्क आधारित सेवाएं प्रदान करने और संपत्ति किराए पर देने की अनुमति है
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उज़्बेकिस्तान के सामाजिक संस्थानों को शुल्क आधारित सेवाएं प्रदान करने और संपत्ति किराए पर देने की अनुमति है

उज़्बेकिस्तान में एक निर्णय लिया गया है जो सामाजिक संस्थानों को शुल्क आधारित सेवाएं प्रदान करने और अपनी संपत्ति किराए पर देने की अनुमति देता है। नए दस्तावेज़ के अनुसार, ऐसे संस्थान अब पुनर्वास, चिकित्सा निदान, उपचार और देखभाल से संबंधित सेवाओं, साथ ही डिफेक्टोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिकों की सेवाओं के लिए शुल्क ले सकते हैं।

हालांकि, इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार द्वारा गारंटीकृत मुफ्त सेवाओं को भुगतान प्रारूप में नहीं बदला जा सकता है। यह भी स्थापित किया गया है कि संस्थानों के कर्मचारियों को शुल्क आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, सामाजिक संस्थाओं को अपने द्वारा उत्पादित उत्पादों को बेचने और अपनी संपत्ति किराए पर देने का अधिकार मिलता है। सरकारी खरीदारों को सीधे संस्थानों से यह उत्पाद खरीदने का अवसर मिलता है, बशर्ते किसी एक संगठन से वार्षिक खरीद की मात्रा 1,5 हजार बुनियादी गणना इकाइयों (BRV) से अधिक न हो, जो वर्तमान में 660 मिलियन सम है।

इस वाणिज्यिक गतिविधि से प्राप्त आय का उपयोग स्वयं सामाजिक संस्थानों के आगे के विकास के लिए किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने शुल्क आधारित सेवाओं या अन्य आय अर्जित करने वाली गतिविधियों में भाग लिया है, वे अपने वेतन के 300% तक अतिरिक्त भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को पांच वेतन तक का त्रैमासिक बोनस प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी संस्थानों की आय योजनाओं की निगरानी करेगी, जो शुल्क आधारित सेवाओं और अन्य गतिविधियों के आंकड़ों के आधार पर सालाना तैयार की जाती हैं।

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उज़्बेकिस्तान में उद्यमियों की रियायती वित्तपोषण तक पहुंच का विस्तार करने के लिए नए उपाय पेश किए जा रहे हैं, और ऋण प्राप्त करने वालों के लिए कुछ आवश्यकताओं को भी समाप्त किया जा रहा है। जिला और शहर मुख्यालयों को स्थिर रोजगार पैदा करने और आबादी की आय के स्तर को बढ़ाने के लिए निर्देशित परियोजनाओं पर धन वितरित करने का अधिकार दिया गया है।

राष्ट्रपति के इस आदेश में छोटे व्यवसायों के विकास और घरेलू आय बढ़ाने के लिए नए नियम स्थापित किए गए हैं। जिला और शहर मुख्यालयों के पास विभिन्न स्रोतों से आने वाले 3.2 ट्रिलियन सम से अधिक की कुल राशि होगी।

इन निधियों में पारिवारिक उद्यमशीलता समर्थन कार्यक्रमों से 1.37 ट्रिलियन सम, युवा व्यवसाय के लिए 450 बिलियन सम, गरीबी उन्मूलन कोष से 240 बिलियन सम और रोजगार सहायता कोष से 100 बिलियन सम शामिल हैं।

जो उद्यमी सामाजिक रजिस्टर से परिवारों को सहकारी समितियों में भाग लेने के लिए आकर्षित करते हैं, वे बिना किसी संपार्श्विक के ऋण प्राप्त कर सकेंगे। प्रति परिवार 50 मिलियन सम का प्रावधान है, और अधिकतम राशि 5 बिलियन सम तक हो सकती है। 1 अक्टूबर से, मुख्यालय छोटे और मध्यम व्यवसायों के साथ-साथ स्व-नियोजित लोगों के लिए बैंक ऋणों पर ब्याज का एक हिस्सा मुआवजा देना शुरू करेंगे। सब्सिडी के कार्यान्वयन के लिए उद्यमशीलता विकास कंपनी जिम्मेदार है।

इसके अलावा, मुख्यालय 'साहोवत व कुमक' और युवा तथा महिला 'टेट्राडे' फंडों के धन का प्रबंधन करने के अधिकार प्राप्त करेंगे, जिनकी कुल राशि 760 बिलियन सम है। 1 जनवरी 2027 से, सामाजिक रजिस्टर में परिवारों को शामिल करने के मानदंड एक अंक प्रणाली के माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें आय, पुरानी बीमारियों की उपस्थिति, विकलांगता, प्रवासन और बच्चों की संख्या जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा, जिससे परिवारों को आवश्यक सामाजिक सहायता मिल सकेगी।

राज्य सामाजिक सुरक्षा निधि उन महिलाओं को बच्चे की देखभाल के लिए भत्ता प्रदान करना भी शुरू करेगी जो रोजगार अनुबंध के तहत काम करती हैं, मातृत्व अवकाश पूरा होने से लेकर बच्चे की एक वर्ष की आयु तक। यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि जो उद्यमी बालवाड़ी, स्कूल और तकनीकी संस्थान बनाने और कम आय वाले परिवारों के बच्चों को मुफ्त में प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हैं, उन्हें 1 मिलियन सम की शुरुआती कीमत पर नीलामी में भूमि पार्सल की पेशकश की जाएगी।

उज़्बेकिस्तान के बड़े विश्वविद्यालयों और चिकित्सा केंद्रों को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए व्यावसायिक समाजों में बदला जा रहा है
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उज़्बेकिस्तान में बड़े उच्च शिक्षण संस्थानों और राज्य स्तरीय विशेष चिकित्सा केंद्रों को धीरे-धीरे व्यावसायिक समाजों में बदलने की योजना है। यह प्रक्रिया निजी निवेशकों को आकर्षित करने की अनुमति देगी, जिसमें इन संस्थानों के शेयरों के पैकेजों को बेचने की संभावना भी शामिल है।

यह पहल राष्ट्रपति के एक नए आदेश से प्रेरित है, जो अर्थव्यवस्था में राज्य के हिस्से को कम करने का प्रावधान करता है। इस दस्तावेज़ में ऐसी संस्थाओं के संचालन के चरणबद्ध व्यावसायीकरण और निजी पूंजी को आकर्षित करने का विस्तार से वर्णन किया गया है।

ये परिवर्तन कई अन्य सरकारी संस्थानों को प्रभावित करेंगे। वाणिज्यिक गतिविधियाँ चलाने वाले संगठनों को 1 दिसंबर 2026 तक व्यावसायिक समाजों में परिवर्तित होना अनिवार्य है। हालांकि, उन संस्थानों के लिए अपवाद होंगे जिनका कार्य प्रशासनिक, सामाजिक-सांस्कृतिक या अन्य गैर-वाणिज्यिक कार्यों से संबंधित है।

इसके अलावा, उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही प्रतिस्पर्धी माहौल मौजूद है, वहां नई सरकारी संरचनाओं के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जब तक कि उन्हें सरकारी बजट से वित्त पोषित न किया जाए। यह प्रतिबंध रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संरचनाओं पर लागू नहीं होता है, साथ ही राष्ट्रपति के निर्णयों द्वारा अनुमत कुछ मामलों पर भी लागू नहीं होता है।

इससे पहले, उज़्बेकिस्तान में सरकारी विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए 'सबसे नवीन विचार' प्रतियोगिता शुरू हुई थी। राज्य स्तर पर इस प्रतियोगिता के विजेताओं को अपनी परियोजनाओं को लागू करने के लिए 500 मिलियन सम तक प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

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