NHAI ने नियंत्रित पहुंच वाली उच्च गति वाली राजमार्गों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए
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NHAI ने नियंत्रित पहुंच वाली उच्च गति वाली राजमार्गों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने उच्च गति वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने की घोषणा की है, जो एक्सप्रेसवे से भिन्न हैं।

ये दिशानिर्देश उच्च गति वाले राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करते समय मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करने, तकनीकी मानकों में सामंजस्य बढ़ाने, सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की परिचालन दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से हैं।

नए नियम सभी भविष्य की चार-लेन और छह-लेन परियोजनाओं पर लागू होंगे, चाहे वे नई निर्माण (ग्रीनफील्ड) हों या पुनर्निर्माण (ब्राउनफील्ड) हों, जो नियंत्रित पहुंच वाले उच्च गति वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।

यह सरकार के दीर्घकालिक रणनीतिक सड़क रोडमैप के अनुरूप है, जिसमें विक्षित भारत 2047 कार्यक्रम के तहत 50,000 किलोमीटर ऐसे उच्च गति वाले गलियारे बनाने की योजना है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लॉजिस्टिक लागत कम होगी।

पहले, एक्सप्रेसवे के अलावा, नियंत्रित पहुंच वाले उच्च गति वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन को नियंत्रित करने वाले अलग मानक और विशिष्टताएं मौजूद नहीं थीं, और इस तरह के गलियारों के लिए DPR तैयार करते समय उपयोग किए जाने वाले मानकों में अंतर देखा जाता था। नए दिशानिर्देश इस समस्या का समाधान करते हुए तकनीकी और सुरक्षा उपायों का एक एकीकृत सेट प्रदान करते हैं।

नए नियमों का एक प्रमुख पहलू उच्च गति की ड्राइविंग स्थितियों के लिए उपयुक्त अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को शामिल करना है। प्रवेश और निकास के बारे में अग्रिम सूचना से संबंधित विशेष प्रावधान स्थापित किए गए हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को आने वाले एक्सेस और एग्जिट बिंदुओं पर पहले से अनुमान लगाने और सुरक्षित रूप से युद्धाभ्यास करने की अनुमति मिलती है।

उच्च गति वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन विन्यास को यातायात के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर मानकीकृत किया जाएगा। 15,000 वाहनों तक के प्रवाह वाले गलियारों के लिए, चार-लेन राजमार्गों और चार-लेन संरचना के साथ 60 मीटर की चौड़ाई निर्धारित की गई है।

इसी तरह, 15,000 से 25,000 वाहनों के बीच यातायात वाले गलियारों, जिनमें चार-लेन राजमार्ग और छह-लेन संरचना शामिल है, को 70 मीटर की चौड़ाई मिलेगी। इसके अलावा, 25,000 से 40,000 वाहनों के बीच यातायात वाले राजमार्गों को छह-लेन राजमार्गों और छह-लेन संरचना के साथ 70 मीटर की चौड़ाई मिलेगी।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और महत्वपूर्ण यातायात उत्पन्न करने वाली मुख्य धमनियों के साथ-साथ बंदरगाहों, हवाई अड्डों, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP), औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे बड़े केंद्रों से जुड़े सड़कों के साथ इंटरसेक्शन पर रैंप के साथ जंक्शन बनाए जाएंगे।

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