सरकार ने 17 सितंबर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया है। उम्मीद है कि इस बदलाव से 510 हजार से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी इस नियम के दायरे में आएंगे।
यह परिवर्तन उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो पहली बार EPFO से जुड़ रहे हैं। पहले, सितंबर 2014 से, EPFO के दायरे में आने वाली कंपनी में ₹15,000 तक कमाने वाले कर्मचारियों को पेंशन फंड में योगदान देना अनिवार्य था। अब यह सीमा बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है।
इस प्रकार, वे कर्मचारी जिनकी आय ₹15,000 से ₹25,000 की सीमा में है, अब पेंशन फंड के दायरे में आ जाएंगे और पेंशन भुगतान प्राप्त करने के पात्र होंगे।
पहले, एक कर्मचारी जिसका मूल वेतन ₹20,000 प्रति माह था, कानून द्वारा निर्धारित सीमा से ऊपर था और अनिवार्य भागीदारी के अंतर्गत नहीं आता था। हालांकि, सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने के बाद, ₹20,000 का वेतन नई सीमा से नीचे आ गया, और यह कर्मचारी अब मौजूदा नियमों के अनुसार अनिवार्य कवरेज के अंतर्गत आता है।
इसका मतलब है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के लिए PF में जमा राशि से लाभान्वित होगा, EPS के तहत पेंशन का हकदार होगा और कर्मचारी के संचय से जुड़े EDLI योजना के तहत बीमा कवरेज प्राप्त करेगा।
यदि आपका वेतन ₹10,000 है, तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं होगा। पेंशन फंड में आपका मासिक योगदान वही रहेगा, क्योंकि आप पहले से ही वेतन सीमा के भीतर थे और उसमें बने रहेंगे।
₹25,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए मासिक कटौती बढ़ सकती है। हाल ही में, जहां कटौती कानून द्वारा सीमित थी, वहां कर्मचारी का अधिकतम योगदान ₹15,000 का 12 प्रतिशत, यानी ₹1,800 प्रति माह था। नए सीमा के अनुसार, यह योगदान ₹25,000 का 12 प्रतिशत होगा, जो ₹3,000 प्रति माह के बराबर है।
इससे कर्मचारी के वेतन से मासिक रूप से ₹1,200 तक की कटौती बढ़ सकती है। इन कर्मचारियों के लिए इसका मतलब है कि शुद्ध वेतन की राशि कम होगी, लेकिन उनके PF बचत खाते में बड़ी राशि जमा होगी।


