उज़्बेकिस्तान की प्रतिस्पर्धा समिति ने चिकित्सा सेवाओं के विज्ञापन में लगे कंपनियों से मौजूदा विज्ञापन कानूनों का पालन करने और उपभोक्ताओं को झूठी या भ्रामक जानकारी देने से बचने का पुरजोर आग्रह किया है।
उज़्बेकिस्तान की प्रतिस्पर्धा समिति ने चिकित्सा सेवाओं के विज्ञापन में लगे कंपनियों से मौजूदा विज्ञापन कानूनों का पालन करने और उपभोक्ताओं को झूठी या भ्रामक जानकारी देने से बचने का पुरजोर आग्रह किया है।
एजेंसी ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि हाल के चिकित्सा सेवा विज्ञापनों में अक्सर उपचार के परिणामों, सुरक्षा या प्रभावकारिता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने वाले दावे शामिल होते हैं। ऐसे दावों के उदाहरणों में बीमारी को हमेशा के लिए ठीक करने का वादा करना, कुछ ही दिनों में ठीक होने की गारंटी देना, पूर्ण सुरक्षा या दुष्प्रभावों की अनुपस्थिति सुनिश्चित करना, और यह दावा करना शामिल है कि सभी मरीज ठीक हो जाएंगे।
समिति ने चेतावनी दी कि चिकित्सा सेवा प्रदान करने के परिणाम की गारंटी देना, पूर्ण सुरक्षा का वादा करना, contraindications (विपरीत संकेत) और शरीर की व्यक्तिगत विशेषताओं से इनकार करना, और रोगी की संतुष्टि की गारंटी देना कानूनी आवश्यकताओं का उल्लंघन कर सकता है।
इसके अलावा, केवल वे चिकित्सा सेवाएं विज्ञापित की जा सकती हैं जो चिकित्सा अभ्यास के लाइसेंस में सूचीबद्ध हैं। उज़्बेकिस्तान गणराज्य के 'विज्ञापन पर कानून' की धारा 16 के अनुसार, अनुचित विज्ञापन वह विज्ञापन है जो सटीकता, अस्पष्टता, अतिशयोक्ति, जानकारी छिपाने, प्रसार के समय, स्थान और तरीके की आवश्यकताओं के उल्लंघन, और अन्य कानूनी मानदंडों के कारण उपभोक्ताओं को गुमराह करता है या गुमराह कर सकता है।
इस कानून की धारा 47 के अनुसार, अनुचित विज्ञापन का प्रसार करना या जवाबी विज्ञापन प्रदान करने से इनकार करना स्थापित आधार गणना लागत के 70 गुना जुर्माना लगाता है। समिति ने यह भी याद दिलाया कि 'उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा पर कानून' की धारा 7 के अनुसार, झूठे विज्ञापन या जानकारी के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को हुआ नुकसान निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता द्वारा पूरी तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए।
प्रतिस्पर्धा समिति ने घोषणा की कि वह चिकित्सा सेवाओं के विज्ञापनों की व्यवस्थित निगरानी कर रही है और उद्यमों से अपने विज्ञापन सामग्री को वर्तमान कानून के अनुरूप लाने का पुरजोर अनुरोध किया है।
उज़्बेकिस्तान के प्रतिस्पर्धा आयोग ने भौतिक सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर बाहरी विज्ञापन लगाने पर प्रतिबंध और इन स्थलों और उनके संरक्षण क्षेत्रों में अनधिकृत विज्ञापन संरचनाओं की स्थापना की अस्वीकार्यता की याद दिलाई है।
एजेंसी ने उल्लेख किया कि उज़्बेकिस्तान में सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रचार के लिए काम जारी है। साथ ही, इस क्षेत्र में कानूनी ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है, सांस्कृतिक विरासत स्थलों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं।
इस संबंध में, सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर विज्ञापन संरचनाओं के स्थान के संबंध में विज्ञापन कानून के अनुपालन पर नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है।
उज़्बेकिस्तान के 'विज्ञापन पर कानून' की धारा 26 के अनुसार, भौतिक सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर बाहरी विज्ञापन लगाना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, सांस्कृतिक विरासत स्थलों, आस-पास के क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों पर सीधे बाहरी विज्ञापन लगाना अवैध है। ऐसी विज्ञापन संरचनाएं भी स्वीकार्य नहीं हैं जो स्मारकों की ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प उपस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।
प्रतिस्पर्धा आयोग सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर बाहरी विज्ञापन और सूचना संरचनाओं के स्थान से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है। एजेंसी नागरिकों से आग्रह करती है कि वे पाए गए उल्लंघनों की सूचना संबंधित जानकारी के साथ तस्वीरें भेजकर info@raqobat.gov.uz और consumer@antimon.gov.uz पर दें।